क्या मृत व्यक्ति का भी फाइल करना होता है ITR? जानें किसे और क्यों करना पड़ता है ये काम
punjabkesari.in Friday, Jul 11, 2025 - 03:26 PM (IST)

नेशनल डेस्क : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन चल रहा है और हर टैक्सपेयर के लिए इसे समय पर भरना बेहद जरूरी है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि यह प्रक्रिया केवल जीवित व्यक्तियों के लिए होती है, लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसका आयकर रिटर्न भरना कानूनी रूप से जरूरी होता है।
मृतक का ITR भरना क्यों जरूरी है?
आयकर कानून के अनुसार, जिस दिन तक किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस दिन तक उसकी कमाई टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति की ओर से उसी वित्तीय वर्ष का ITR दाखिल करना होता है। यह जिम्मेदारी उसके कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) पर आती है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो इनकम टैक्स विभाग मृतक के नाम नोटिस भेज सकता है, जिससे परिवार को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, अगर मृतक की सैलरी से TDS कटा है, तो उसका क्लेम करने के लिए भी रिटर्न भरना जरूरी है। इससे संबंधित कोई रिफंड बनता है तो वह भी परिवार को मिल सकता है।
ध्यान रखने योग्य बातें
आईटीआर भरने से पहले कानूनी उत्तराधिकारी को खुद को इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। इसके बिना मृतक की ओर से ITR दाखिल नहीं किया जा सकता। कानूनी उत्तराधिकारी मृतक का करीबी रिश्तेदार हो सकता है, जैसे पत्नी, पति, बेटा, बेटी या वसीयत में नामित कोई व्यक्ति।
कैसे करें मृतक के लिए ITR फाइल? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। खुद को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में रजिस्टर करें।
रजिस्ट्रेशन के दौरान भरें:
1. मृतक का पैन नंबर
2. जन्म और मृत्यु की तारीख
3. आपका पैन नंबर और मृतक से संबंध
4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें:
5. डेथ सर्टिफिकेट
6. सक्सेशन सर्टिफिकेट
7. वसीयत या एफिडेविट
8. सबमिट पर क्लिक करें।
जब विभाग आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा, तब आप मृतक के लिए उस साल का ITR फाइल कर सकेंगे, जिस साल उसकी मृत्यु हुई थी। लॉग इन करें अपने ई-फाइलिंग अकाउंट में और ‘File as Legal Heir’ विकल्प चुनें। असेसमेंट ईयर और ITR फॉर्म सेलेक्ट कर फॉर्म भरें।