जुर्माने  को रद्द करना सरकार का किसान हितैषी फैसला

punjabkesari.in Tuesday, May 23, 2023 - 09:21 PM (IST)


चंडीगढ़, 23 मई -(अर्चना सेठी) हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की सिफारिश को खारिज करते हुए किसानों के बिजली चोरी जुर्माने में वृद्धि के आदेश को रद्द कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पॉलिसी के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी स्पष्ट किया है कि एचईआरसी के आदेश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसलिए हरियाणा सरकार ने यूएचबीवीएन द्वारा जारी बढ़ी दरों के सर्कुलर को वापस ले लिया है।


बिजली मंत्री ने कहा कि पुराने नियम के अनुसार एक मेगावाट पर 2,000 रुपये तथा इससे अधिक 10 मेगावाट तक 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था और अब भी पुराने नियम  प्रदेश में लागू रहेंगे। सरकार द्वारा पुराने आदेशों को विड्रॉ कर लिया गया है।


उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की स्थित बहुत अच्छी है। वर्तमान में, 9500 हजार मेगावाट प्रतिदिन की बिजली की खपत है, जिसे प्रदेश के बिजली निगमों द्वारा पूरा किया जा रहा है। पिछले वर्ष में अधिकतम बिजली की खपत 12 हजार 185 मेगावाट थी, जून और जुलाई माह सबसे अधिक गर्मी का प्रभाव होता है और फसलों में भी पानी की जरूरत बढ़ जाती है, उन दिनों में 12 हजार मेगावाट प्रतिदिन की बिजली की खपत होती है।


बिजली मंत्री ने कहा कि खेदड़ के दोनों यूनिट से 1200 मेगावाट बिजली, यमुनानगर के दोनों यूनिट से 700 मेगावाट, पानीपत के तीन यूनिट में से दो चल रहे हैं तथा एक यूनिट में तकनीकी खामी है जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश को केंद्र सरकार से भी बिजली मिल रही है। प्रदेशवासियों को बिजली के मामले में कभी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।


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News Editor

Archna Sethi

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