लोक अदालत में चालान रद्द या जुर्माना कम होगा, लेकिन माफ नहीं होगा

punjabkesari.in Sunday, Apr 27, 2025 - 03:05 PM (IST)

नेशनल डेस्क: इस साल की दूसरी लोक अदालत 10 मई 2025 को आयोजित होने जा रही है, जिसमें वाहन चालकों को लंबित ट्रैफिक चालान से छुटकारा पाने का एक और मौका मिलेगा। इस विशेष अदालत में किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चालान निपटाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या लोक अदालत में हर प्रकार के चालान माफ हो जाते हैं, या फिर सिर्फ कुछ विशेष मामलों में ही राहत मिलती है। यहां हम आपको इस विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएं कि क्या आपको ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कटा चालान लोक अदालत में माफ होगा या नहीं।

लोक अदालत में ट्रैफिक चालान माफ या कम हो सकता है, लेकिन माफ नहीं होगा
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान माफ नहीं होते, लेकिन इसमें आपका जुर्माना कम या चालान रद्द किया जा सकता है। इस अदालत का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को कुछ राहत प्रदान करना और कानून के अनुपालन को बढ़ावा देना है। खासतौर पर उन चालानों को रद्द या कम किया जाता है जो आमतौर पर कम गंभीर उल्लंघनों से संबंधित होते हैं, जैसे सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कटा चालान, रेड लाइट क्रॉस करने पर कटा चालान, गलत लेन में गाड़ी चलाने पर या हेलमेट नहीं पहनने पर कटा चालान।

इन बातों का रखें ध्यान
लोक अदालत में अपने चालान को निपटाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि आपका चालान जिस जगह पर कटा है, वही लोक अदालत उस चालान की सुनवाई करेगी। अगर आपके चालान की सुनवाई दिल्ली में हुई है तो आपको दिल्ली की लोक अदालत में ही उपस्थित होना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप नोएडा या गुरुग्राम में रहते हैं और आपका चालान दिल्ली में कटा है, तो आपको दिल्ली की लोक अदालत में ही सुनवाई के लिए जाना होगा, क्योंकि गुरुग्राम या नोएडा की लोक अदालत दिल्ली के चालानों की सुनवाई नहीं करती।

इसके अलावा, लोक अदालत में जाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे, जिनमें चालान की कॉपी, वाहन के दस्तावेज, और पहचान पत्र शामिल हैं। लोक अदालत के निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले वहां पहुंचना जरूरी है, क्योंकि यदि आप समय पर नहीं पहुंचते तो आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी और आपका मामला स्थगित किया जा सकता है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका
अगर आप लोक अदालत में अपना मामला निपटाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाना होगा। वहां आपको ‘Apply Legal Aid’ पर क्लिक करना होगा और फिर रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपनी सभी डिटेल्स भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद, फॉर्म को सबमिट करें और आपको मेल पर टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त होगा। इन दस्तावेजों के साथ लोक अदालत में निर्धारित समय पर पहुंचें।

लोक अदालत के फायदे और महत्व
लोक अदालतें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को सस्ते और त्वरित न्याय का लाभ मिलता है। ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों को लेकर यह एक बेहतरीन अवसर होता है, जहां लोग बिना किसी बड़ी कानूनी प्रक्रिया के अपने चालान निपटा सकते हैं। यह प्रक्रिया जनता के बीच ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए भी सहायक होती है और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करती है।


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News Editor

Rahul Rana

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