नए साल पर भूलकर भी मत कर देना ये गलती, शराब पीकर चलाई गाड़ी तो होगा इतना मोटा चालान

punjabkesari.in Tuesday, Dec 30, 2025 - 01:33 PM (IST)

नेशनल डेस्क : नए साल के जश्न के दौरान पार्टी और सेलिब्रेशन आम बात है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना न सिर्फ जानलेवा हो सकता है बल्कि आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकता है। भारत में ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर ट्रैफिक नियम काफी सख्त हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और जान-माल के नुकसान को रोका जा सके। नए साल को देखते हुए देश के अलग-अलग राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भारी चालान काटा जा सकता है।

कितना देना पड़ सकता है जुर्माना?

ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार, अगर कोई वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कम से कम 5 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना अदालत तय करती है। पुलिस वाहन को जब्त कर मामले को कोर्ट में पेश करती है।

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कैसे होता है ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट?

ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में वाहन चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। इसमें चालक को मशीन में फूंक मारनी होती है। अगर जांच में 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है या नशे की कोई अन्य दवा मौजूद होती है, तो कानून के तहत कार्रवाई की जाती है।

क्या है सजा का प्रावधान?

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त या निलंबित भी कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति दोबारा शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो 15 हजार रुपये तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। ऐसे मामलों में लाइसेंस को लंबे समय के लिए रद्द भी किया जा सकता है।

ट्रैफिक पुलिस की अपील

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अगर शराब पी है तो खुद गाड़ी न चलाएं, टैक्सी या कैब का इस्तेमाल करें, ताकि आप और दूसरों की जान सुरक्षित रह सके।


 


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Content Editor

Mehak

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