CAA Protest : जामिया दंगा मामले में शरजील इमाम बरी लेकिन अभी जेल में ही रहेगा जानें वजह?
punjabkesari.in Saturday, Feb 04, 2023 - 12:27 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने जामिया हिंसा मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को शनिवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने दोनों को 2019 में जामिया नगर पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में आरोपमुक्त कर दिया। इस मामले में विस्तृत आदेश अभी नहीं मिल पाया है।
Delhi's Saket court discharges Sharjeel Imam in Jamia Violence case registered in 2019.
— ANI (@ANI) February 4, 2023
Violence erupted after a clash between people protesting against Citizenship Amendment Act and police. Sharjeel was granted bail in 2021.
(File Pic) pic.twitter.com/FBIM1HIOD6
बहरहाल, इमाम अभी जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के मामले में आरोपी है। पुलिस ने संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। शरजील और उनके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत वाद दर्ज किया गया था।