मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली की कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाएगी आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Apr 18, 2023 - 03:59 PM (IST)

नेशनल डेस्कः तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। इससे पहले 24 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी दिल्ली कोर्ट में बहस होगी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ाई है। कोर्ट में ईडी के वकीलों ने कहा कि अप्रैल के अंत तक मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढाल और अरुण रामचंद्र पिल्लई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।

मनीष सिसोदिया के वकील ने दी ये दलील
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा ईडी का काम ये बताना नहीं है जीओएम और कैबिनट में क्या हुआ? ईडी को ये बताना चहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो इससे किसको फायदा पहुंचा है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिर्फ अनुमानों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। उनके खिलाफ कोई मनी लांड्रिंग का मामला नहीं बनता है। सिसोदिया के वकील ने कहा क्या कोर्ट ये कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई? टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई? अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा था, तो इसमें अपराध कहां से हो गया।

रवि धवन ब्यूरोक्रेट है, वो भारत के राष्ट्रपति नहीं
पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था, जिसको कम करके 12% किया गया। प्रॉफिट मार्जिन पर 12% का कैप लगाया गया, 5% न्यूनतम कैप था। रवि धवन ब्यूरोक्रेट है, वो कोई भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं। रवि धवन के कई सुझावों को हमने शामिल किया, कुछ को हमने स्वीकार नहीं भी किया। 

इससे पहले सोमवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने इस मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी थी। सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को करीब सात घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी ने दावा किया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तब से वे जेल में बंद हैं। कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है।

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Yaspal

Recommended News

Related News