दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला: अदालत ने विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत दी
punjabkesari.in Wednesday, Sep 28, 2022 - 05:57 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत दे दी, जिन्हें वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने कहा, “इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है। एक लाख रुपये का निजी बांड (उतनी ही राशि के एक मुचलके के साथ) भरना होगा।” अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
Delhi's Rouse Avenue Court grants bail to AAP MLA Amanatullah Khan, in a case connected with alleged irregularities in appointment, misappropriation of funds and misuse of official position as chairman of the Delhi Waqf Board.
— ANI (@ANI) September 28, 2022
इससे पहले मंगलवार को अदालत ने खान की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को खान के परिसर पर छापेमारी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर सभी नियमों को ताक पर रखते हुए कथित तौर पर 32 लोगों की अवैध नियुक्तियां की थी।