दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, रूह अफजा मामले में बाबा रामदेव को पेश होने का निर्देश

punjabkesari.in Thursday, May 01, 2025 - 04:06 PM (IST)

नेशनल डेस्क : योग गुरु बाबा रामदेव को ‘रूह अफजा’ पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वह अदालत की अवमानना कर रहे हैं और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होना अनिवार्य है। अदालत ने रामदेव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की बात भी कही है।

हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी टला

इससे पहले कोर्ट ने बाबा रामदेव को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें उन्हें यह आश्वासन देना था कि वे भविष्य में हमदर्द लैबोरेट्रीज के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बयान या विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने इसके लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था और 1 मई को अगली सुनवाई तय की थी। हालांकि, रामदेव इस तारीख को भी अदालत में पेश नहीं हुए।

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क्या है रूह अफजाविवाद?

यह विवाद 3 अप्रैल को उस समय शुरू हुआ जब बाबा रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रूह अफजा के निर्माता हमदर्द पर विवादास्पद टिप्पणी की। एक वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि "हमदर्द अपनी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनवाता है," और इस संदर्भ में उन्होंने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। रामदेव ने यह भी कहा कि हमदर्द का शरबत लव जिहाद’ और ‘वोट जिहाद से जुड़ा है, जबकि पतंजलि का शरबत गुरुकुल और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है।

हमदर्द ने उठाया कानूनी कदम, अदालत ने लिया सख्त रुख

हमदर्द लैबोरेट्रीज ने इस बयान को सांप्रदायिक और आपत्तिजनक बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित बंसल ने रामदेव की टिप्पणी को “अस्वीकार्य” बताते हुए कहा, “इससे अदालत की अंतरात्मा को झटका लगा है। यह बयान घोर आपत्तिजनक है।”

अगली सुनवाई अहम-

रामदेव की गैर-हाजिरी को लेकर अदालत ने अब अवमानना कार्यवाही का संकेत दिया है और अगली सुनवाई में उनकी उपस्थिति को अनिवार्य करार दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगली पेशी में योग गुरु कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं या नहीं।


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News Editor

Radhika

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