बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ''लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं है''

punjabkesari.in Tuesday, Feb 28, 2023 - 03:17 PM (IST)

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने लड़के द्वारा हाथ पकड़ कर प्यार करने के इजहार पर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि लड़की का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं है।  इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत पर छोड़ने का भी निर्देश दिया। 

बता दें कि1 नवंबर 2022 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें ऑटो चालक धनराज बाबू सिंह राठौड़ ने उनकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास करने आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। 

शिकायत में पिता ने बताया कि उनकी बेटी कॉलेज और ट्यूशन जाने के लिए आरोपी के ऑटो से जाती थी। लेकिन बाद में जब बेटी ने ऑटो से जाना बंद कर दिया तो आरोपी ने उनकी बेटी का पीछा किया और एक दिन  आरोपी ने नाबालिग का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार कर दिया। जिसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 

इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयान से साफ है कि आरोपी का पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का इरादा नहीं था। ऐसे में हाईकोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का आदेश दिया। 
 
 


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Content Writer

Anu Malhotra

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