Modi Surname case: 'राहुल गांधी को सदन में आने की अनुमति दें', सजा पर रोक लगने के बाद अधीर रंजन ने की ओम बिरला से अपील
punjabkesari.in Friday, Aug 04, 2023 - 02:47 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम' की टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को सदन की बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए। बिरला से मुलाकात के बाद चौधरी ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय से राहुल गांधी को राहत मिलना सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलें।'' लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल के समक्ष यह मांग उठाई। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे नेता राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिल गई है। उन्हें सदन में आने की अनुमति दी जाए। यह हमारी मांग है।'' अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर संज्ञान लेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम' को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया। शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम' से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में ‘मोदी उपनाम' के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि “सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?”
यह न्याय की जीत हुई है- फैसले पर कांग्रेस ने जताई खुशी
कांग्रेस ने ‘मोदी उपनाम' से संबंधित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह न्याय की जीत हुई है और कोई भी ताकत जनता की आवाज को नहीं दबा सकती। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ‘‘हम राहुल गांधी जी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। यह राहुल गांधी जी का दृढ़ विश्वास है। न्याय की जीत हुई है। कोई भी ताकत जनता की आवाज को दबा नहीं सकती।'' उच्चतम न्यायालय ने मोदी उपनाम से जुड़ी टिप्पणी को लेकर 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी।