उज्‍ज्‍वल निकम ने बताया, क्यों अबू सलेम को नहीं हो सकती थी फांसी?

punjabkesari.in Thursday, Sep 07, 2017 - 01:57 PM (IST)

मुंबई: मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में आज विशेष टाडा अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई।  इसके अलावा अदालत ने कुख्यात गिरोहबाज अबू सलेम और करीम उल्ला को दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनायी और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों मामलों की सजा एक साथ चलेगी। वहीं सलेम को फांसी क्यों नहीं हुई इसके पीछे का कारण सरकारी वकील उज्‍ज्‍वल निकम ने मीडिया के सामने बताया।
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उज्‍ज्‍वल निकम ने बताया कि अबू सलेम की सजा को लेकर भारत और पुर्तगाल की सरकार को तय करना है क्‍योंकि पुर्तगाल के कानून के अनुसार उम्रकैद का मतलब 25 साल होता है।  ऐसे में वर्तमान स्थिति को देखते हुए अबू सलेम को 13 साल जेल में काटने होंगे क्‍योंकि वह 12 साल की सजा काट चुका है। उज्‍ज्‍वल निकम ने साल 2005 में सलेम के भारत प्रत्यर्पण के समय तत्‍कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने लिखित तौर पर पुर्तगाल सरकार और कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि वो सलेम को 25 साल से अधिक जेल में नहीं रखेंगे।  भारत सरकार की तरफ से पुर्तगाल को यह आश्वासन दिया गया था कि उसे मौत की सजा भी नहीं दी जाएगी। 
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