शरीफ ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ दाखिल याचिका वापस लेने का आदेश दिया
punjabkesari.in Friday, Mar 31, 2023 - 01:08 AM (IST)
इस्लामाबाद, 30 मार्च (भाषा) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेगी।
इमरान ख़ान की सरकार ने मई 2019 में लंदन में परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति का कथित रूप से खुलासा नहीं करने के लिए न्यायाधीश काजी फैज ईसा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वह मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उन्होंने कानून मंत्री आजम नजीर तरार को न्यायमूर्ति काज़ी ईसा के खिलाफ दायर उपचारात्मक समीक्षा याचिका को वापस लेने का निर्देश दिया है।
उन्होंने लिखा, “मेरे निर्देश पर, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा के खिलाफ उपचारात्मक समीक्षा याचिका को वापस लेने का फैसला किया है। उपचारात्मक याचिका द्वेष पर आधारित थी और इसका मकसद इमरान (खान) नियाजी के इशारे पर माननीय न्यायाधीश को परेशान करना और डराना था।”
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
इमरान ख़ान की सरकार ने मई 2019 में लंदन में परिवार के स्वामित्व वाली संपत्ति का कथित रूप से खुलासा नहीं करने के लिए न्यायाधीश काजी फैज ईसा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वह मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उन्होंने कानून मंत्री आजम नजीर तरार को न्यायमूर्ति काज़ी ईसा के खिलाफ दायर उपचारात्मक समीक्षा याचिका को वापस लेने का निर्देश दिया है।
उन्होंने लिखा, “मेरे निर्देश पर, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा के खिलाफ उपचारात्मक समीक्षा याचिका को वापस लेने का फैसला किया है। उपचारात्मक याचिका द्वेष पर आधारित थी और इसका मकसद इमरान (खान) नियाजी के इशारे पर माननीय न्यायाधीश को परेशान करना और डराना था।”
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