टैंकर आग: श्रीलंका की एक अदालत ने टैंकर के कप्तान को अदालत में पेश होने का दिया आदेश

punjabkesari.in Thursday, Sep 17, 2020 - 10:09 PM (IST)

कोलंबोः श्रीलंका की एक अदालत ने उस तेल टैंकर के कप्तान को 28 सितंबर को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया है जिसमें देश के पूर्वी तट पर आग लग गई थी। कोलंबो के प्रमुख मजिस्ट्रेट अदालत का यह आदेश अटॉर्नी जनरल डापुला डि लिवेरा द्वारा आग बुझाने पर आए 18 लाख डॉलर के खर्चे के दावे के एक दिन बाद आया है। 
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पनामा पंजीकृत एमटी न्यू डायमंड में तीन सितंबर को आग लग गई थी। ऑयल टैंकर के यूनानी मालिकों से 18 लाख डॉलर का दावा मांगा गया है। अटॉर्नी जनरल ने सीआईडी से इस संबंध में तथ्यों को अदालत के समक्ष पेश करने और टैंकर के कप्तान के खिलाफ समुद्री प्रदूषण एवं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने को कहा था। अदालत ने तेल टैंकर के कप्तान को 28 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। 

जहाज में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 270,000 मिट्रिक टन कच्चा तेल भरा था और यह कुवैत के मीना अहमीद बंदरगाह से तेल लेकर भारतीय बंदरगाह पारादीप आ रहा था। इसी दौरान श्रीलंका के अम्पारा जिले के संगमानकांडा में समुद्र में इसके इंजन कक्ष में बॉयलर विस्फोट होने से आग लग गई। इस घटना में चालक दल के एक फिलीपीनी सदस्य की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गए। श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय नौसेना और तटरक्षक बलों की मदद से आग बुझाई थी। 


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Pardeep

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