शेयर और कमोडिटी बाजार के नियम होंगे सरल, SEBI 54 नियमों को बदलने की तैयारी में

punjabkesari.in Saturday, Jan 10, 2026 - 06:38 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ट्रेडिंग नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने एक नया प्रस्ताव जारी किया है, जिसका मकसद स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंजों में ट्रेडिंग से जुड़े नियमों को आसान बनाना और बाजार के प्रतिभागियों पर अनुपालन का बोझ कम करना है।

सेबी द्वारा जारी कंसल्टेशन पेपर में कहा गया है कि ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में मौजूद दोहराव वाले प्रावधानों को मिलाकर एक सरल और एकीकृत ढांचा तैयार किया जाएगा। इसमें प्राइस बैंड, सर्किट ब्रेकर, बल्क और ब्लॉक डील डिस्क्लोजर, कॉल ऑक्शन और लिक्विडिटी बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं को शामिल किया गया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, करीब 54 नियमों में बदलाव का प्रस्ताव है, जो इक्विटी और कमोडिटी सेगमेंट दोनों को एक ही ढांचे में कवर करेंगे। इसमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (एमटीएफ), क्लाइंट कोड, पैन आवश्यकताएं, ट्रेडिंग घंटे और दैनिक मूल्य सीमा जैसे अहम प्रावधान शामिल हैं।

सेबी ने यह भी सुझाव दिया है कि बल्क और ब्लॉक डील से जुड़े डिस्क्लोजर नियमों को आपस में मिलाया जाए और बल्क डील पर अधिक स्पष्टता लाई जाए। इसके अलावा, क्लियरिंग कॉरपोरेशनों से जुड़े नियमों के लिए अलग मास्टर सर्कुलर लाने की योजना है, ताकि रेगुलेटरी ओवरलैप खत्म हो सके।

यह कदम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने परामर्श प्रक्रिया के जरिए वित्तीय क्षेत्र में अनुपालन को सरल और कम खर्चीला बनाने की बात कही थी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

jyoti choudhary

Related News