शेयर बाजार में धोखाधड़ी मामले में SEBI ने कर दी बड़ी कार्रवाई, भेजा ₹2.83 करोड़ का डिमांड नोटिस
punjabkesari.in Thursday, Feb 13, 2025 - 11:17 AM (IST)
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बिजनेस डेस्कः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार से जुड़ी धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। एक टेलीविजन चैनल पर शेयर बाजार संबंधी शो की एंकरिंग करने वाले प्रदीप बैजनाथ पंड्या और सात अन्य इकाइयों को 2.83 करोड़ रुपए का जुर्माना न भरने पर डिमांड नोटिस जारी किया गया है।
SEBI की ओर से तोशी ट्रेड, महान इन्वेस्टमेंट, मनीष वासनजी फुरिया (एचयूएफ), मनीष वासनजी फुरिया, अल्पा अल्पेश फुरिया, अल्पेश वासनजी फुरिया (एचयूएफ) और अल्पेश वासनजी फुरिया को भी यह नोटिस भेजा गया है।
जुर्माने का नहीं किया गया था भुगतान
ये मांग नोटिस तब जारी किए गए जब ये संस्थाएं पिछले साल जून में सेबी की ओर से उन पर लगाया गया जुर्माना अदा करने में विफल रहीं। बाजार नियामक ने चेतावनी दी कि यदि पांड्या और अन्य संस्थाएं 7 फरवरी को जारी नोटिस के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहीं तो उनके बैंक खातों सहित उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी। सात अलग-अलग मांग नोटिसों में सेबी ने इन संस्थाओं को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 2.83 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
SEBI ने लगाया था पांच साल का प्रतिबंध
SEBI ने पिछले साल जून में धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर प्रदीप बैजनाथ पंड्या और सात अन्य संस्थाओं पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था और सामूहिक रूप से 2.6 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। पंड्या अगस्त 2021 तक एक बिजनेस टीवी चैनल पर विभिन्न शो के होस्ट/सह-होस्ट थे, जबकि अल्पेश फुरिया अतिथि विशेषज्ञ के रूप में दिखाई देते थे और अपने X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर स्टॉक सिफारिशें देते थे।
SEBI की जांच में पाया गया कि शो 'पांड्या का फंडा' में प्रदीप पंड्या द्वारा दी गई स्टॉक सिफारिशों और नवंबर 2019 से जनवरी 2021 के बीच अल्पेश फुरिया और संबंधित संस्थाओं द्वारा किए गए ट्रेडों के बीच सीधा संबंध था। नियामक के अनुसार, अल्पेश फुरिया ने इस विशेष जानकारी का फायदा उठाकर स्टॉक में निवेश किया और सिफारिशें सार्वजनिक होने से पहले ही लाभ कमा लिया।
सेबी की जांच में खुलासा
दिसंबर 2020 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें अल्पेश फुरिया और संबंधित संस्थाओं की संदिग्ध व्यापारिक गतिविधियों का विश्लेषण किया गया था। इसके बाद, SEBI ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच इस मामले की विस्तृत जांच की।
जांच में पाया गया कि प्रदीप पंड्या ने स्टॉक से जुड़ी गोपनीय जानकारी अल्पेश फुरिया और संबंधित संस्थाओं को दी। इन संस्थाओं ने पंड्या के शो में की गई सिफारिशों के अनुरूप बार-बार और लगातार ट्रेडिंग की, जिससे उन्होंने अनुचित लाभ कमाया। SEBI ने इसे धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध (PFUTP) नियमों का उल्लंघन माना और कड़ी कार्रवाई की।
SEBI की सजा
- प्रदीप पंड्या, अल्पेश फुरिया और छह अन्य संस्थाओं पर पांच साल का प्रतिबंध।
- पंड्या और फुरिया पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना।
- शेष छह संस्थाओं पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना।