Tata-Mistry Case: सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया टाटा के हक में फैसला, कहा- दोबारा चेयरमैन नहीं बनेंगे मिस्

punjabkesari.in Friday, Mar 26, 2021 - 12:25 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा संस लिमिटेड और शापूरजी पलोनजी ग्रुप के सायरस मिस्त्री के मामले पर आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज टाटा संस के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सायरस मिस्त्री को कंपनी का दोबारा चेयरमैन नियुक्त करने का NCLAT का फैसला पलट दिया। टाटा संस ने इस फैसले खिलाफ याचिका दायर की थी।

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नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्राइब्यूनल (NCLAT) ने 17 दिसंबर 2019 को यह फैसला सुनाया था कि टाटा संस के चेयरमैन पद पर मिस्त्री की दोबारा बहाली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला पलट दिया। हालांकि NCLAT ने 10 जनवरी 2020 को जो फैसला लिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा।

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चीफ जस्टिस एसए बोब्दे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 दिसंबर 2020 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

क्या था NCLAT का पुराना फैसला
NCLAT ने अपने ऑर्डर में 24 अक्टूबर 2016 के फैसले को अवैध बताया जिसमें मिस्त्री को डायरेक्टर और चेयरमैन पद से हटाया गया था। ट्राइब्यूनल का कहना है कि यह फैसला गलत ढंग से लिया गया है लिहाजा अब मिस्त्री को बहाल कर दिया गया है। ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि टाटा संस के नए चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति इलीगल है। इस फैसले को लागू करने में 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है ताकि टाटा ग्रुप अपील कर सके।

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फैसले के दूसरे हिस्से में कोर्ट ने कहा है कि तीन कंपनियों में मिस्त्री को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। यह फैसला सिर्फ उन्हीं तीन कंपनियों पर लागू होगा जिससे मिस्त्री को हटाया गया था। सेबी के नियम के मुताबिक, किसी भी कंपनी में किसी भी बदलाव की जानकारी शेयर बाजार को देनी होगी क्योंकि उन फैसलों का असर शेयरों पर होता है। हालांकि टाटा ग्रुप ने अभी तक शेयर बाजार को मिस्त्री की बहाली की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी है।


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Content Writer

jyoti choudhary

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