3 महीने में कराना होगा डेवलपर्स-प्रॉपर्टी डीलर्स को रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी कार्रवाई

punjabkesari.in Thursday, Apr 20, 2017 - 06:37 PM (IST)

नई दिल्लीः देश भर में 1 मई से रियल एस्टेट एक्ट लागू होने जा रहा है। इसके 3 महीने के भीतर डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को रियल एस्टेट रेग्युलेटर्स के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाऊसिंग मिनिस्टर वैंकेया नायडू ने एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी।

नायडू ने कहा, केंद्र ने हाऊसिंग फॉर आल का टार्गेट हासिल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 2019 तक 15 राज्यों में हाऊसिंग फॉर आल का टार्गेट पूरा कर लिया जाएगा, जबकि शेष राज्यों में 2022 तक हाऊसिंग फॉर आल का टार्गेट हासिल कर लिया जाएगा। 2019 तक टार्गेट हासिल करने वाले राज्‍यों में केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू कश्‍मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव और पुडुचेरी शामिल हैं।    

15 राज्यों ने नोटिफाई किए रूल्स  
नायडू ने कहा कि 15 राज्यों, जिनमें यूटी भी शामिल हैं ने एक्ट के रियल एस्‍टेट एक्‍ट के रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, जबकि 16 राज्यों ने रूल्स का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उन्‍होंने उम्मीद जताई कि सभी राज्य 30 अप्रैल तक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन कर लेंगे।  

32 सेक्‍शन नोटिफाई किए   
पत्रकारों से बातचीत में नायडू ने कहा कि रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेशन एक्‍ट के शेष बचे 32 सेक्‍शन भी नोटिफाई कर दिए गए हैं। जिसमें साफ है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्‍ट्स उन्‍हें माना जाएगा, जिनको कंप्‍लीशन सर्टिफिकेट न मिला हो। साथ ही, 1 मई के बाद से एक्‍ट की पालना न करने पर पेनल्‍टी लगना शुरू हो जाएगा।

नैशनल अर्बन रेंटल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार
उन्होंने कहा कि नैशनल अर्बन रेंटल पॉलिसी का ड्राफ्ट भी फाइनल कर लिया गया है, जो जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इसका मकसद है कि मकान मालिकों को अपना घर रेंट पर देने में कोई दिक्कत न हो। साथ ही, इस पालिसी में किराएदारों के भी हितों का ध्यान रखा गया है। पॉलिसी में मास रेंटल स्कीम का भी प्रपोजल है,जिसमें उन डेवलपर्स को इंसेंटिव देने की बात कही गई है जो रेंट के परपज से बिल्डिंग्स बनाएंगे।  


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