Income Tax Refund में देरी, करोड़ों टैक्सपेयर्स को इंतजार, जानें क्यों लग रहा समय?

punjabkesari.in Wednesday, Sep 24, 2025 - 11:07 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार इस साल 16 सितंबर तक एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 7.58 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए हैं। हालांकि, रिफंड मिलने में इस बार सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी है, जिन्‍होंने जून-जुलाई में ही रिटर्न दाखिल कर दिया था लेकिन उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है।

क्या है देरी की वजह?

22 सितंबर तक विभाग ने 5.01 करोड़ रिटर्न प्रोसेस किए हैं यानी अब भी एक करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेसिंग में लंबित हैं। जानकारों के अनुसार, रिफंड में देरी की मुख्य वजह विभाग द्वारा वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी प्रक्रिया पर अधिक फोकस है। खासकर ज्यादा अमाउंट वाले रिफंड, अधिक डिडक्शन या एग्जेम्प्शन वाले रिटर्न की गहन जांच की जा रही है।

ये भी है मुख्य कारण

  • टीडीएस डेटा या बैंक अकाउंट की सही जानकारी नहीं होना।
  • ई-वेरिफिकेशन में देरी।
  • एक से ज्यादा इनकम सोर्स या फॉरेन इनकम वाले रिटर्न का अतिरिक्त वेरिफिकेशन।
  • फॉर्म 26एएस/एआईएस में मिसमैच।

विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य नौकरीपेशा लोगों के लिए ई-वेरिफाई किए गए रिटर्न का प्रोसेसिंग समय आमतौर पर 2–5 हफ्ते होता है। जबकि कैपिटल गेंस, फॉरेन एसेट्स या ज्यादा डिडक्शन वाले रिटर्न में प्रोसेसिंग अधिक समय ले सकती है।

टैक्सपेयर को फिलहाल धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि विभाग ने इस बार रिफंड प्रक्रिया को और अधिक सटीक बनाने पर जोर दिया है।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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