Jaguar के लिए कार का इंजन बना मुसीबत, देना पड़ेगा 42 लाख रुपए का जुर्माना, जाने पूरा मामला
punjabkesari.in Friday, Nov 17, 2023 - 12:24 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः लग्जरी कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर के लिए कार का इंजन एक मुसीबत बन गया है। दरअसल चेन्नई के एक कपड़ा शोरूम के मालिक को एक उपभोक्ता फोरम ने 55,000 रुपए के मुआवजे के साथ एक नया इंजन लगाने या 42.7 लाख रुपए का मुआवजा देने का देश दिया है।
क्यों भरना होगा हर्जाना?
चेन्नई के एक कपड़ा शोरूम के मालिक ने साल 2016 में जगुआर की एक लक्जरी कार खरीदी थी लेकिन उसका इंजन खराब हो गया। वारंटी समय सीमा के अंदर इंजन में खराबी देखी गई। ऐसे में कार के इंजन को एक बार सही कर दिया गया लेकिन इसमें फिर से खराबी आई और फिर शोरूम की ओर से इसे मुफ्त में बदलने के लिए मना कर दिया गया। आयोग की ओर से कार निर्माता की दलीलों को खारिज करते हुए शोरूम के मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया गया।
क्या है पूरा मामला
जनवरी 2016 में पोथिस के प्रबंध निदेशक एस रमेश ने चेन्नई के एथिराज सलाई में वीएसटी एंड संस शोरूम से एक प्रीमियम लक्जरी डीजल कार खरीदी थी। इस दौरान एस रमेश ने एक्सएफ 3.0 एल लक्जरी डीजल कार को 61 लाख रुपए में खरीदा था। इंजन में खराबी मार्च 2018 में देखी गई जब कार का इंजन वारंटी में था। उस वक्त कार सिर्फ 22,400 किलो मीटर चली थी। तीन साल की वारंटी अवधि में हुई खराबी के कारण सर्विस सेंटर ने मुफ्त में इंजन बदल दिया था।
इसके बाद फिर से कार के इंजन में खराबी आई तो वीएसटी एंड संस ने मुफ्त में इंजन बदलने से मना कर दिया क्योंकि वाहन अब वारंटी के दायरे में नहीं था। 1 साल से ज्यादा समय तक कार को सर्विस सेंटर में रखा गया और वापस नहीं किया गया। इसलिए पोथिस द्वारा वीएसटी एंड संस के खिलाफ चेन्नई (दक्षिण) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज की। इस दौरान स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण और दोषपूर्ण कार बेचने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई।
इस संबंध में वीएसटी एंड संस ने जवाब देते हुए कहा कि कार का इस्तेमाल बहुत किया गया है। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटी और सही से देखभाल न करने पर इंजन में असामान्य टूट-फूट हुई। इसके अलावा कार को देरी से लौटाने के लिए शोरूम ने कोविड-19 लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया।
पोथिस ने नई कार की मांग की
मुंबई स्थित जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने आयोग को बताया कि पोथिस की ओर से इस दावे को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। हालांकि, शोरूम ने इनवॉइस मूल्य के 50 प्रतिशत यानी करीब 42.2 लाख रुपए पर इंजन बदलने की पेशकश की है। जबकि, पोथिस की ओर से एक नई कार की मांग की गई है। इनकी दलीलों को खारिज करते हुए आयोग की ओर से 55 हजार रुपए के हर्जाने के साथ जुर्माना लगाने या इंजन को बदलने का आदेश दिया गया है।