31 मार्च से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा Petrol-Diesel, सरकार का बड़ा फैसला

punjabkesari.in Saturday, Mar 01, 2025 - 03:49 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः दिल्ली सरकार ने 31 मार्च 2025 से 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए नियमों के तहत, प्रतिबंधित वाहनों को जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा, जिससे सड़क पर केवल पर्यावरण के अनुकूल वाहन ही चल सकें।

पेट्रोल वाहन के लिए 31 मार्च की डेडलाइन

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के पेट्रोल पंप पर 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल देना बंद कर देगी। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है।

स्मार्ट गैजेट से होगी पुराने वाहन की पहचान

इस मीटिंग में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी-स्मॉग उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में बदलाव सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के बाद सिरसा ने कहा, “हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी।

पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के अलावा, सिरसा ने घोषणा की कि राजधानी में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 90 प्रतिशत सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जो सरकार के स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है। यह घोषणाएं शहर के निवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई हैं।


 


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Content Writer

jyoti choudhary

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