योगी की राह पर येदियुरप्पा, दंगाईयों से होगी संपत्ति के नुकसान की भरपाई

punjabkesari.in Monday, Aug 17, 2020 - 07:51 PM (IST)

बेंगलुरुः कर्नाटक सरकार ने शहर में पिछले सप्ताह की हिंसा के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन और दोषियों से नुकसान की भरपाई के संबंध में ‘क्लेम कमिश्नर' की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है । राज्य सरकार ने कहा है कि हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) भी लगाए जाएंगे । मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने गृहमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक की।

येदियुरप्पा ने ट्वीट किया, ‘‘हमारी सरकार ने केजी हल्ली और डीजी हल्ली में हिंसक घटनाओं में निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कराने और दोषियों से नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘डीजे हल्ली और केजी हल्ली में हिंसक घटनाओं के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है और यूएपीए कानून भी लगाया जा रहा है।'' राज्य सरकार ने 11 अगस्त की रात शहर के एक हिस्से में हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली करने का फैसला किया और इसके लिए दंगाइयों से हर्जाना वसूला जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘बैठक में यह फैसला किया गया कि निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन और दोषियों से नुकसान की भरपाई के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया जाए।'' अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और यूएपीए भी लगाया जा रहा है। मामले की पूरी छानबीन के लिए पहले ही विशेष जांच टीम बनायी जा चुकी है और तीन विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किए जाएंगे। स्थिति के हिसाब से आरोपियों के खिलाफ गुंडा कानून भी लगाया जाएगा।

पुलकेशीनगर के कांग्रेस विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार पी नवीन द्वारा सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ पोस्ट डाले जाने के बाद 11 अगस्त की रात डीजे हल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हिंसा हुई थी। दंगाइयों ने विधायक के आवास और डीजे हल्ली में एक थाने में भी आग लगा दी और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया।


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Yaspal

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