अगर बाढ़ में बह जाए कार या फिर डूबकर हो जाए खराब, तो क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं? जानिए...
punjabkesari.in Wednesday, Aug 06, 2025 - 03:37 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को आई बाढ़ की तबाही ने कई परिवारों का सब कुछ ले लिया। महज कुछ सेकंड में घर, दुकानें, गाड़ियां और जिंदगी की पूंजी मलबे में बदल गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए भयावह वीडियो में कारें और बाइक तेज बहाव में बहती नजर आईं। इस तबाही के बाद एक बड़ा सवाल सामने खड़ा हुआ- अगर आपकी कार बाढ़ में बह जाए या डूबकर खराब हो जाए, तो क्या बीमा कंपनी से इसकी भरपाई हो सकती है?
सिर्फ इंजन नहीं, इंश्योरेंस में देखें ये कवर
अधिकतर लोग मोटर इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ चोरी या टक्कर जैसे हादसों को ही ध्यान में रखते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जैसे बारिश, बाढ़, तूफान आदि से होने वाले नुकसान को भी कवर करना बेहद जरूरी है।
कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस ही ऐसी बीमा पॉलिसी होती है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कवर करती है। इसमें "Own Damage" कवर और "Engine Protection Add-On" बेहद अहम होते हैं। खासतौर पर हाइड्रोस्टेटिक लॉक यानी बाढ़ में इंजन सीज हो जाने जैसी स्थिति में क्लेम तभी मिलेगा जब इंजन प्रोटेक्शन एड-ऑन शामिल हो।
कब मिलेगा बीमा क्लेम और कब नहीं?
अगर आपकी कार पूरी तरह बह जाती है और वापस नहीं मिलती, तो बीमा कंपनी इसे ‘टोटल लॉस’ मान सकती है और आपको बीमा की IDV (Insured Declared Value) के अनुसार रकम मिल सकती है।
- क्लेम मिलेगा: कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस + इंजन प्रोटेक्शन ऐड-ऑन हो
- क्लेम नहीं मिलेगा: सिर्फ थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस हो
Motor Vehicle Act 1988 के तहत प्राकृतिक आपदाएं "Own Damage" कवर के अंतर्गत आती हैं। इसलिए हर बार बीमा खरीदते वक्त सिर्फ प्रीमियम सस्ता देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि कवर की गहराई भी देखनी चाहिए।
इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?
- अपनी बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर क्लेम के लिए सूचना दें
- क्लेम फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ सबमिट करें
- सर्वेयर की जांच पूरी होने के बाद बीमा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
- घटना के सबूत जैसे वीडियो, फोटो या FIR जरूर रखें
- समय पर सूचना देना बेहद जरूरी है, वरना क्लेम खारिज हो सकता है