TV चैनलों को अब हर दिन आधे घंटे टेलीकास्ट करना होगा ‘देशहित कंटेंट’, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन

punjabkesari.in Monday, Nov 28, 2022 - 02:01 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारत के टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट तक ‘देशहित’ का कंटेंट टेलीकास्ट करना जरूरी होगा। संभावना है कि सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए 1 जनवरी 2023 से यह नियम जरूरी हो जाए। नए नियमों के मुताबिक अब टीवी चैनलों को हर दिन 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट प्रसारित करने होंगे। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में ‘सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा-निर्देश 2022′ को मंजूरी दी थी, जिसके तहत चैनलों के लिए रोजाना आधे घंटे तक देशहित से जुड़े कंटेंट को टेलीकास्ट करने को जरूरी बताया था। 

 

प्रसारण मंत्रालय ने दिए निर्देश

सरकार ने 9 नवंबर को दिशानिर्देश जारी किए थे और उसी दिन से इस प्रभावी बताया था, हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) के अधिकारियों ने कहा कि चैनलों को देशहित से जुड़ा कंटेंट तैयार करने के लिए वक्त दिया गया है इसलिए इसे जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट को लेकर चैनलों और बाकी हितधारकों के साथ कई दौर की मीटिंग्स हुईं, जिसके बाद यह तय किया गया कि दिशानिर्देश को 1 जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा।

 

इन थीम्स पर तैयार करना होगा कंटेंट

राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट के लिए सरकार ने चैनलों को आठ थीम्स दी हैं। इन्हीं थीम्स के आधार पर कंटेंट चलाना होगा।  हर दिन 30 मिनट तक लोक सेवा और देशहित से जुड़ा कंटेंट से जुड़े थीम्स हैं-

  • शिक्षा और साक्षरता का प्रसार
  • कृषि और ग्रामीण विकास
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी
  • महिलाओं का कल्याण
  • समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण
  • पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा
  • राष्ट्रीय एकीकरण

 

सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा जब एक बार एडवाइजरी जारी हो जाती है तो मंत्रालय चैनलों पर चलने वाली सामग्री की निगरानी करेगा और अगर कोई चैनल उसे लागू नहीं करता है तो उससे जवाब मांगा जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक समेकित दिशानिर्देश भारत में पंजीकृत कंपनियों-एलएलपी को टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, टेलीपोर्ट्स/टेलीपोर्ट हब की स्थापना, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग सिस्टम, भारतीय समाचार एजेंसियों द्वारा अपलिंकिंग और लाइव कार्यक्रम की अस्थायी अपलिंकिंग के उपयोग के लिए अनुमति जारी करने में आसानी प्रदान करेंगे।

 

मौजूदा समय में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकृत कुल 897 चैनल में केवल 30 चैनल ही भारत से अपलिंक हैं। फिलहाल सिंगापुर उपमहाद्वीप में प्रसारित चैनलों के लिए पंसदीदा अपलिंकिंग हब है।


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Content Writer

Seema Sharma

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