दिव्यांगजनों के बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष मुहिम
punjabkesari.in Wednesday, Jun 12, 2024 - 06:46 PM (IST)
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चंडीगढ़, 12 जूनः(अर्चना सेठी) राज्य में सभी के लिए समान मौके प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खाली आरक्षित पदों को भरने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू करेगी। आर. पी. डब्ल्यू. डी. एक्ट 2016 की धारा 34 के अंतर्गत सरकार ने अलग-अलग विभागों में सीधी भर्ती और तरक्की दोनों में पी. डब्ल्यू. डी. के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुये बताया कि पंजाब के सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर की तस्दीक करने के उपरांत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग का पता लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग विभागों, निगमों और बोर्डों की रिपोर्टों अनुसार सीधी भर्ती के लिए 1721 पद और तरक्की के लिए 536 पद उपलब्ध हैं। मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस बैकलॉग जानकारी की पुष्टि और तस्दीक करने के लिए राज्य के सभी विभागों तक पहुँच की है। इसके उपरांत यह डाटा इन पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया जायेगा।
मंत्री ने आगे बताया कि 87 विभागों, कारपोरेशनों और बोर्डों ने अपने बैकलाग पदों सम्बन्धी जानकारी सांझा की है। उन्होंने कहा कि बाकी विभागों से डाटा एकत्रित करने और तस्दीक करने के लिए यत्न जारी हैं। सबसे अधिक बैकलाग पदों वाले विभागों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डायरैक्टर पब्लिक हिदायतें (एलिमेंट्री), और डायरैक्टर पब्लिक हिदायतें (सेकंडरी) शामिल हैं।
कैबिनेट मंत्री ने समय पर तस्दीक प्रक्रिया की महत्ता पर ज़ोर देते हुये सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग (अपंगता सैल) को विशेष तौर पर हिदायत की है कि सत्यापित प्रक्रिया को तुरंत मुकम्मल किया जाये। इस पहलकदमी से इन पदों को भरने की प्रक्रिया में तेज़ी आयेगी और पंजाब में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ेंगे।यह पहलकदमी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करने के प्रति पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दर्शाती है।
डा. बलजीत कौर ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए इन बैकलाग पदों को भर कर, पंजाब सरकार का उद्देश्य रोज़गार के बराबर मौके पैदा करने और सामाजिक भलाई सम्बन्धी मापदंड स्थापित करना है।