कुछ लोगों के पास अभी भी पड़े हैं ₹2000 के गुलाबी नोट, RBI ने किया चौंकाने वाला खुलासा! रकम जानकर उड़ जाएंगे होश

punjabkesari.in Sunday, Nov 02, 2025 - 12:16 PM (IST)

नेशनल डेस्क : साल 2023 में सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपये के गुलाबी नोट अब लगभग पूरी तरह वापिस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ नोट लोगों के पास बचे हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर 2025 तक 98.37% नोट वापस आ चुके हैं, जबकि लगभग 5,817 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के नोट अब भी जनता के पास हैं।

98.37% नोट वापस, सिर्फ 1.63% बाकी

RBI ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की थी। उस समय बाजार में कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के गुलाबी नोट प्रचलन में थे। अब यह घटकर केवल 5,817 करोड़ रुपये रह गया है। यानी करीब 1.63% नोट अभी भी लोगों के पास हैं, जिनकी वापसी का इंतजार केंद्रीय बैंक कर रहा है।

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क्यों बंद किए गए थे 2000 रुपये के नोट

2000 रुपये के नोट नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद पेश किए गए थे, जब सरकार ने पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। इन नोटों को शुरू करने का उद्देश्य तत्काल नकदी की कमी को पूरा करना था। लेकिन समय के साथ जब छोटे मूल्यवर्ग के नोटों (500, 200, 100 रुपये आदि) की उपलब्धता बढ़ी, तब RBI ने ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ (Clean Note Policy) के तहत मई 2023 में इन बड़े नोटों को धीरे-धीरे सर्कुलेशन से हटाने का निर्णय लिया।

नोटों की वापसी की प्रक्रिया

2000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक सभी बैंकों में दी गई थी। बाद में जब इनकी संख्या घटने लगी, तो RBI ने यह सुविधा केवल अपने 19 क्षेत्रीय कार्यालयों तक सीमित कर दी। आज भी यदि किसी के पास ऐसे नोट हैं, तो वह व्यक्ति RBI के चयनित कार्यालयों में जाकर या डाक के माध्यम से उन्हें अपने बैंक खाते में जमा करा सकता है।

RBI के वे 19 कार्यालय जहां अब भी जमा हो सकते हैं नोट

अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम।

डाकघर के जरिए भी संभव है वापसी

जिन लोगों के पास RBI कार्यालय तक जाने की सुविधा नहीं है, वे अपने नजदीकी डाकघर (India Post) के माध्यम से भी नोट वापस कर सकते हैं। डाक द्वारा नोट भेजकर उन्हें सीधे अपने बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है।

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कानूनी वैधता अब भी बरकरार

RBI ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये के नोटों को भले ही सर्कुलेशन से हटा दिया गया हो, लेकिन वे अभी भी लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा हैं। इसका मतलब है कि इन्हें पूरी तरह अमान्य नहीं किया गया है और आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है।


 


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Content Editor

Mehak

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