शराब घोटाला मामला: जमानत के लिए सिसोदिया को करना होगा इंतजार, कोर्ट 31 मार्च को सुनाएगी फैसला
punjabkesari.in Friday, Mar 24, 2023 - 03:20 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज आबकारी नीति के एक मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना आदेश 31 मार्च को सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मामले में नियमित जमानत दिए जाने का अनुरोध करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के नेता की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सीबीआई ने इस मामले में अपनी दलील के संबंध में एक संक्षिप्त जवाब सौंपा, जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सीबीआई की ओर से आरोपी को नियमित जमानत दिए जाने के विरोध में एक संक्षिप्त लिखित जवाब दिया गया है। मुकदमे की प्रति और उससे संबंधित दस्तावेज आरोपी के वकील को दिए गए हैं। केस डायरी की प्रति और कुछ गवाहों के बयान भी उपलब्ध कराए गए हैं।''
अदालत ने 21 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी। सीबीआई ने सात दिन की अपनी हिरासत में सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने तिहाड़ जेल में नौ मार्च की शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था जहां वह सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में बंद हैं।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Panihati Dahi Chida Festival: यहां का विशेष प्रसाद पाने के लिए उमड़ता है भक्तों का हजूम, जानें क्यों

Recommended News

Shukrawar Ke Upay: आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें तो...

घर में भूलकर भी न रखें शनिदेव की मूर्ति, वरना जीवन में मचने लगेगा हाहाकार

भाजपा ने कहा- 2 और 3 जून को विकास तीर्थ बनेंगे महासंपर्क अभियान के केंद्र बिंदु

जम्मू-कश्मीर: राजौरी में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने ढेर किया 1 आतंकी...सर्च ऑप्रेशन जारी