उन्नाव रेप केस में नया मोड़, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI जाएगी सुप्रीम कोर्ट

punjabkesari.in Thursday, Dec 25, 2025 - 12:12 AM (IST)

नेशनल डेस्कः उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर अब कानूनी लड़ाई और तेज होने वाली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने साफ कर दिया है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और जल्द ही इस मामले में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की जाएगी।

क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उसे जमानत दे दी थी। इस फैसले का CBI और पीड़िता के परिवार ने कड़ा विरोध किया था। CBI ने हाईकोर्ट में न सिर्फ समय पर अपना जवाब दाखिल किया, बल्कि लिखित दलीलों के जरिए यह भी बताया कि मामला बेहद गंभीर है। दोषी एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति रहा है। पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है।

पीड़िता के परिवार ने भी अदालत के सामने धमकियों और सुरक्षा जोखिम का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था।

CBI ने क्या कहा

CBI ने स्पष्ट किया है कि वह हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करती और इसे जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। एजेंसी का कहना है कि इस तरह के मामलों में दोषी को राहत देना पीड़िता के अधिकारों और न्याय की भावना के खिलाफ है।

फिर भी जेल से बाहर नहीं आएगा सेंगर

हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा। इसकी वजह यह है कि वह पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। उस केस में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है और उस मामले में उसे अभी कोई जमानत नहीं मिली है

हाईकोर्ट ने जमानत देते समय क्या शर्तें लगाईं

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर को जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लगाईं, जिनमें शामिल हैं:

  • 15 लाख रुपये का निजी मुचलका

  • 15-15 लाख रुपये के तीन जमानती

  • पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने का आदेश

  • पीड़िता या उसकी मां को किसी भी तरह की धमकी न देने का निर्देश

अदालत ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि पीड़िता को सीआरपीएफ की सुरक्षा आगे भी मिलती रहेगी।

क्या था उन्नाव रेप केस

साल 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार का आरोप लगा। बाद में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत हो गई। दोनों मामलों की जांच CBI को सौंपी गई। कोर्ट ने सेंगर को रेप मामले में उम्रकैद और पिता की मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई।

आगे क्या होगा

अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां CBI इस फैसले को चुनौती देगी। यह मामला न सिर्फ एक गंभीर अपराध से जुड़ा है, बल्कि न्याय व्यवस्था, पीड़िता की सुरक्षा और कानून के सामने ताकतवर लोगों की जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है।


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Content Writer

Pardeep

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