मह‍िला ने शराब पिलाकर किशोर से बनाए शारीरिक सम्बंध, मामला जानकर उड़ जाएंगे होश!

punjabkesari.in Sunday, Apr 20, 2025 - 10:18 AM (IST)

नेशनल डेस्क: राजस्थान के बूंदी जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला को एक नाबालिग लड़के को शराब पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो प्रकरण क्रम-एक) सलीम बदर ने इस जघन्य अपराध के लिए महिला को 20 साल के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

पीड़ित की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत

विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 7 नवंबर 2023 को पुलिस को किशोर न्याय बोर्ड बूंदी के माध्यम से एक पत्र मिला था। यह पत्र पीड़ित किशोर की मां ने भेजा था। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि देईखेड़ा की रहने वाली लालीबाई उनके साढ़े पंद्रह वर्षीय बेटे को बहला-फुसलाकर अपने साथ जयपुर ले गई। वहां लालीबाई ने उनके बेटे को शराब पिलाई और कई दिनों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका यौन शोषण किया।

पुलिस ने तत्परता से की कार्रवाई

शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला लालीबाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

कोर्ट में पेश किए गए मजबूत सबूत

इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने ठोस सबूत पेश किए। विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि उन्होंने 17 गवाहों के बयान और 37 महत्वपूर्ण दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इन सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लालीबाई ने नाबालिग लड़के का यौन शोषण किया है।

न्यायाधीश ने सुनाई कठोर सजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विशिष्ट न्यायाधीश सलीम बदर ने आरोपी महिला लालीबाई को बाल यौन शोषण का दोषी पाया। न्यायालय ने उसे इस घिनौने अपराध के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी महिला पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला यौन अपराधों के प्रति न्यायालय की कठोर रुख को दर्शाता है और समाज में एक कड़ा संदेश देता है कि इस तरह के जघन्य अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Ashutosh Chaubey

Related News