तिहाड़ जेल जाना चाहते थे सज्जन कुमार, अदालत ने ठुकराई अपील

punjabkesari.in Tuesday, Jan 01, 2019 - 10:58 AM (IST)

पूर्वी दिल्ली(नवोदय टाइम्स): अदालत ने सज्जन कुमार के सुरक्षा संबंधी अनुरोध को स्वीकार किया। उन्हें एक अलग वाहन में जेल ले जाया गया। सज्जन कुमार के वकीलों ने मांग की थी कि उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाए, क्योंकि मामला दिल्ली कैंट थाने का है। लेकिन अदालत ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। तिहाड़ के पीआरओ रामकुमार ने बताया कि सज्जन कुमार को मंडोली जेल नंबर.14 के मुलाहिजा वार्ड में रखा जाएगा  ना कि हाई सुरक्षा वार्ड में।

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ये था मामला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के दंगों से जुड़े एक मामले में 17 दिसंबर को 73 वर्षीय पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बाकी बची जिंदगी के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और उन्हें 31 दिसंबर तक समर्पण करने का आदेश दिया था। दरअसल दिल्ली उज्ज न्यायालय ने सज्जन के समर्पण की समय सीमा 30 जनवरी तक बढ़ाने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद सज्जन को हर हाल में सोमवार को अदालत में समर्पण करना था। सज्जन के वकील अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ  हाईकोर्ट में दायर अपील पर शरदकालीन अवकाश के कारण दौरान सुनवाई संभव नहीं है। हाई कोर्ट एक जनवरी तक बंद है, दो जनवरी से वहां कामकाज शुरू होगा। इसके बाद ही अदालत में सुनवाई होगी। ऐसे में सज्जन कुमार कोर्ट के आदेश के मुताबिक समर्पण करेंगे। 

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क्या होती है कैविएट
कैविएट उच्च न्यायालय से मुकदमा जीतने वाले पक्ष के द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जाती है। मतलब होता है कि अगर मुकदमा हारने वाला पक्ष उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करे तो अदालत उसके हक में एकतरफा सुनवाई करके कोई फैसला न दे दे। अदालत मामले में कोई भी आदेश देने से पहले कैविएट दाखिल करने वाले पक्ष की सुनवाई करने के बाद ही फैसला सुनाती है। 

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सुरक्षाकर्मी तैनात
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सज्जन कुमार की सुरक्षा अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में जेल जाने के बाद भी सज्जन कुमार के घर सज्जन कुमार के सुरक्षा कर्मी पहले की ही तरह तैनात रहेंगे।

 


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Anil dev

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