पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों के एक्सचेंज की खबर फर्जी, RBI ने किया खारिज
punjabkesari.in Thursday, Oct 30, 2025 - 09:13 PM (IST)
नेशनल डेस्कः हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल खबर में दावा किया जा रहा था कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद किए गए ₹500 और ₹1,000 के पुराने नोटों को बदलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। हालांकि, यह दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है।
पीआईबी (प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो) की फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल दावे को फर्जी करार देते हुए कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुराने ₹500 और ₹1,000 नोटों के एक्सचेंज के लिए कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टीम ने पोस्ट करते हुए लोगों से अपील की कि किसी भी ऐसे संदेश को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन अवश्य करें।
फर्जी संदेश पर विश्वास न करें
आरबीआई ने बार-बार स्पष्ट किया है कि उसकी सभी आधिकारिक सूचनाएं, परिपत्र और नीतिगत बदलाव केवल उसकी वेबसाइट पर ही जारी किए जाते हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे किसी भी अफवाह या फर्जी संदेश पर विश्वास न करें और केवल RBI या सरकार के सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल्स से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें। यदि किसी व्यक्ति को RBI या केंद्र सरकार से संबंधित कोई संदिग्ध संदेश, वीडियो या फोटो प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना चाहिए।
छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के लिए नई व्यवस्था
वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2025 में स्पष्ट किया था कि देशभर में छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए RBI ने सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम (WLA) संचालकों को निर्देश दिया है कि वे 30 सितंबर 2025 तक कम से कम 75% एटीएम से ₹100 और ₹200 के नोट जारी करें। इसके अलावा, यह अनुपात 31 मार्च 2026 तक बढ़ाकर 90% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
2,000 के नोटों की स्थिति
19 मई 2023 को RBI ने घोषणा की थी कि ₹2,000 मूल्यवर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस लिया जा रहा है। हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया कि ₹2,000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है और लेनदेन में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब इसे नए नोटों के रूप में मुद्रित या जारी नहीं किया जा रहा है।
जिन नागरिकों के पास ₹2,000 के नोट हैं, वे उन्हें RBI के निर्धारित इश्यू ऑफिसों में जाकर जमा या एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए नागरिकों को अपने नजदीकी RBI क्षेत्रीय कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है।
कौन से नोट बदले जा सकते हैं?
यदि आपके पास फटे, गंदे (soiled), या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त (mutilated) नोट हैं, तो आप उन्हें किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं। RBI के नियमों के अनुसार, अगर कोई नोट अत्यधिक जला हुआ, चिपका हुआ या पूरी तरह खराब है और उसे संभालना संभव नहीं है, तो ऐसे नोट बैंक शाखाओं में नहीं बदले जा सकते। इन्हें संबंधित क्षेत्र के RBI इश्यू ऑफिस में जमा करना होगा।
