RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, अपने ही खातों से पैसे निकालने के लिए तरसे ग्राहक, जानें क्या होगा आगे

punjabkesari.in Wednesday, Jul 23, 2025 - 08:53 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक स्थित कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई की इस सख्त कार्रवाई का कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होना और कमाई की संभावना का न होना बताया गया है। बैंक की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इसे 23 जुलाई 2025 से सभी बैंकिंग गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अब अपने खाते में न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल पाएंगे।
 

मिलेगी पूरी राशि

आरबीआई ने बुधवार को एक बयान जारी कर बताया कि ‘सहकारी समितियों के पंजीयक, कर्नाटक’ से बैंक को बंद करने और इसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन की प्रक्रिया के तहत प्रत्येक जमाकर्ता ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम’ (DICGC) से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के 92.9 प्रतिशत जमाकर्ताओं के खाते में 5 लाख रुपये से कम राशि जमा है, जिन्हें DICGC के तहत पूरी राशि वापस मिलेगी।

लाइसेंस रद्द करना था अनिवार्य

DICGC ने अब तक 30 जून 2025 तक कुल 37.79 करोड़ रुपये के बीमित जमाराशियों का भुगतान कर दिया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि सहकारी समिति के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही बैंक के संचालन से कमाई की कोई संभावना है। इसलिए इसका लाइसेंस रद्द करना अनिवार्य हो गया।यह पहला मौका नहीं है जब आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया हो। इससे पहले लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक, अहमदाबाद के कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद के अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, जालंधर के इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक समेत कई बैंकों के लाइसेंस भी रद्द किए जा चुके हैं।

आरबीआई की इस कार्रवाई से कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपनी जमा राशि सुरक्षित कराने के लिए DICGC से संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित ग्राहकों को उचित राहत देने के लिए प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।


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Content Editor

Shubham Anand

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