अगर Post Office खाता धारक की हो जाए अचानक मौत, तो जमा पैसा कैसे मिलेगा? जानिए पूरा क्लेम प्रोसेस
punjabkesari.in Saturday, May 17, 2025 - 02:34 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारत में करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और बेहतर रिटर्न पाने के लिए पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं। खासकर ग्रामीण भारत में पोस्ट ऑफिस एक भरोसेमंद वित्तीय केंद्र बना हुआ है, जहां बैंक शाखाएं कम होती हैं, लेकिन डाकघर आसानी से उपलब्ध होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी खाता धारक की अचानक मृत्यु हो जाए, तो उसके खाते में जमा रकम का क्या होता है? क्या वो पैसा परिवार को मिल पाएगा? और अगर हां, तो कैसे? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया क्या है, चाहे नॉमिनी हो या न हो।
अगर नॉमिनी है तो प्रक्रिया बेहद आसान
यदि मृतक ने अपने खाते में पहले से किसी नॉमिनी को जोड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को क्लेम करना सबसे आसान होता है।
ज़रूरी दस्तावेज:
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मृत्यु प्रमाण पत्र
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नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पता प्रमाण
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हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
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क्लेम फॉर्म (SB-84)
सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर राशि सीधे नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है।
अगर नॉमिनी नहीं है, तो क्या करें?
अगर खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा गया है, तो दो तरीके हैं:
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कानूनी दस्तावेजों के आधार पर क्लेम:
-अगर मृतक ने वसीयत छोड़ी है या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र है, तो दावेदार क्लेम कर सकता है।
-इसके लिए क्लेम फॉर्म, केवाईसी दस्तावेज, मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी दस्तावेज (जैसे वसीयत का प्रोबेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। -
बिना नॉमिनी और बिना कानूनी दस्तावेज के (5 लाख रुपये तक):
-इस स्थिति में खाताधारक की मृत्यु के 6 महीने बाद क्लेम किया जा सकता है।
-इसके लिए एक हलफनामा, क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र और अन्य केवाईसी दस्तावेज के साथ क्लेम फॉर्म जमा करना होता है।
-डाकघर की सत्यापन प्रक्रिया के बाद रकम जारी की जाती है।
कहां से मिलेगा फॉर्म?
पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट से SB-84 फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। यह फॉर्म सभी प्रकार के क्लेम के लिए इस्तेमाल होता है।
महत्वपूर्ण सुझाव:
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खाते खोलते समय ही नॉमिनी जोड़ना हमेशा बेहतर होता है, ताकि भविष्य में परिवार को परेशानी न हो।
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दस्तावेज हमेशा अपडेटेड रखें और जरूरी केवाईसी समय-समय पर पूरा कराएं।