PM Kisan की 20वीं किस्त खाते में आई लेकिन अब इन किसानों को लौटाने होंगे पैसे, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

punjabkesari.in Saturday, Aug 02, 2025 - 02:45 PM (IST)

नेशलन डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनी हुई है। हर साल केंद्र सरकार किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है जो तीन किस्तों में दी जाती है। हाल ही में 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 20वीं किस्त जारी की। इसके तहत 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये ट्रांसफर किए गए। लेकिन इस बार सरकार ने सिर्फ पैसे भेजे ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कुछ किसानों से साफ कहा गया है कि अगर वे इस योजना के पात्र नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत यह राशि सरेंडर यानी वापस करनी होगी। आइए इस खबर को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं।

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे खेती से जुड़े अपने खर्चों को आसानी से चला सकें। सरकार इस योजना के तहत हर साल 6000 रुपये देती है। यह राशि तीन किस्तों में, हर चार महीने में 2000 रुपये करके सीधी DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना के तहत 3.69 लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं। यह योजना पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या CSC सेंटर के माध्यम से कराया जा सकता है।

किस्त तो मिल गई, लेकिन कुछ किसानों को लौटाने होंगे पैसे

2 अगस्त को 20वीं किस्त जारी होने के साथ ही सरकार ने एक नई गाइडलाइन और नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें उन किसानों की पहचान की गई है जो इस योजना के पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके खातों में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। ऐसे किसानों को सरकार ने आदेश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से पैसे वापस करें। अगर कोई किसान पैसे वापस नहीं करता है और बाद में पकड़ा जाता है, तो सरकारी कार्यवाही भी की जा सकती है।

कौन से किसान नहीं हैं योजना के पात्र?

सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणी के किसान PM-KISAN योजना का लाभ नहीं ले सकते:

  1. आयकर देने वाले किसान: अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है, तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।

  2. पेंशन पाने वाले: जिन लोगों को किसी भी विभाग से 10 हजार रुपये या उससे अधिक की पेंशन मिल रही है, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।

  3. सरकारी खेत या ट्रस्ट से जुड़े किसान: अगर आप किसी सरकारी भूमि, ट्रस्ट या सहकारी खेत में खेती करते हैं, तो आप लाभ नहीं ले सकते।

  4. संवैधानिक पदों पर रह चुके लोग: राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक या पूर्व मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

  5. स्थानीय निकाय के प्रमुख: वर्तमान या पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर आदि को भी योजना से बाहर रखा गया है।

  6. पेशेवर व्यक्ति: डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स अगर खेती करते भी हैं, तब भी वे इस योजना के दायरे में नहीं आते।

  7. सरकारी अधिकारी: केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

अगर गलती से पैसा मिल गया है तो क्या करें?

अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी श्रेणी में आते हैं और आपके खाते में PM Kisan की राशि ट्रांसफर हो चुकी है, तो आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन ऑप्शन भी दिया है।

कैसे करें राशि सरेंडर? (ऑनलाइन प्रक्रिया)

  1. सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://pmkisan.gov.in

  2. होमपेज पर "Voluntary Surrender of PM-KISAN Benefits" का विकल्प मिलेगा

  3. उस पर क्लिक करें और अपना PM-KISAN रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें

  4. उसके बाद मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट कर दें

  5. आपकी राशि स्वतः वापस हो जाएगी और रिकॉर्ड में दिख जाएगा कि आपने सरेंडर किया है

क्यों जरूरी है पैसे लौटाना?

सरकार इस योजना को ईमानदारी से लागू करना चाहती है। अगर कोई अपात्र व्यक्ति इसका लाभ लेता है, तो वो सरकारी धन का दुरुपयोग माना जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि लोग स्वेच्छा से पैसा लौटाएं ताकि योजना सिर्फ उन तक पहुंचे जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है।


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Content Editor

Ashutosh Chaubey

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