PAN 2.0 के आने के बाद बेकार हो जाएगा पुराना PAN कार्ड!
punjabkesari.in Thursday, Nov 28, 2024 - 01:40 PM (IST)
नेशनल डेस्क: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आयकर विभाग के PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य PAN और TAN से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेज, सरल और अधिक आधुनिक बनाना है। यह कदम उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधा और कुशल सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।
PAN 2.0 प्रोजेक्ट एक ई-गवर्नेंस पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य पैन और टैक्स सेवाओं को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए अपग्रेड करना है। इसमें पैन कार्ड जारी करने, अपडेट करने और सत्यापन सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही, TAN सेवाओं को भी इस प्रोजेक्ट के तहत कवर किया गया है।
क्या बेकार हो जाएगा पुराना PAN कार्ड?
पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका मौजूदा पैन कार्ड PAN 2.0 के तहत वैध बना रहेगा। नया पैन कार्ड बनवाने की जरूरत तभी होगी जब वे अपने पैन में कोई अपडेट या सुधार करना चाहें। इसके अलावा, पैन कार्ड में पहले से मौजूद QR कोड फीचर को भी अब और उन्नत बनाया जाएगा, जिससे पैन डेटाबेस की ताजा जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
यदि किसी को पैन कार्ड की जानकारी, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि में बदलाव की जरूरत है, तो यह सेवा ऑनलाइन उपलब्ध है। फिलहाल, पैन धारक NSDL और UTI पोर्टल का उपयोग कर सुधार कर सकते हैं। PAN 2.0 के लागू होने के बाद यह प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।
क्या मौजूदा पैन कार्ड में सुधार किया जा सकता है?
आप अपने पैन कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर, या अन्य जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। PAN 2.0 लागू होने के बाद यह प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाएगी।
जब तक PAN 2.0 पूरी तरह लागू नहीं होता, आप इन पोर्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं:
QR कोड वाले नए पैन कार्ड का क्या मतलब है?
QR कोड कोई नई सुविधा नहीं है। इसे 2017-18 से पैन कार्ड में शामिल किया गया है। PAN 2.0 के तहत QR कोड को और उन्नत बनाया जाएगा, जो पैन डेटाबेस की ताजा जानकारी दिखा सकेगा। पुराने पैन कार्ड वाले QR कोड से लैस नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
एक से अधिक पैन रखने वालों का क्या होगा?
कानून के अनुसार, एक व्यक्ति केवल एक ही पैन नंबर रख सकता है। PAN 2.0 प्रोजेक्ट में डुप्लिकेट पैन की पहचान और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
आयकर अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को सिर्फ एक पैन रखने की अनुमति है। PAN 2.0 में डुप्लिकेट पैन की पहचान और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एक एडवांस सिस्टम भी जोड़ा गया है