अब दोपहर में शराब पीने और बेचने पर लगेगा भारी जुर्माना, इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला
punjabkesari.in Monday, Nov 10, 2025 - 12:47 AM (IST)
नेशनल डेस्क: थाईलैंड सरकार ने शराब की खपत और बिक्री पर नियंत्रण के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। नए संशोधित कानून के तहत अब दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शराब पीने, परोसने या खरीदने पर 10,000 बहत (लगभग ₹26,600) या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम 1972 के पुराने समय प्रतिबंध को और कड़ा बनाता है। नया नियम 8 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया है।
क्या कहता है नया कानून
यह फैसला Alcoholic Beverage Control Act के तहत लिया गया है। हालांकि, कुछ स्थानों को इसमें छूट दी गई है- जैसे लाइसेंस प्राप्त मनोरंजन स्थल, होटल, एयरपोर्ट और पर्यटन क्षेत्र के प्रतिष्ठान, जहां शराब परोसी जा सकती है। नए प्रावधानों के अनुसार, शराब का प्रचार या विज्ञापन अब केवल तथ्यात्मक जानकारी तक सीमित रहेगा। किसी भी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या सार्वजनिक व्यक्ति को अब शराब ब्रांड्स को प्रमोट करने की अनुमति नहीं होगी।
रेस्तरां उद्योग में बढ़ी चिंता
थाईलैंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष चानोन कोएटचारोएन ने चेतावनी दी है कि ये नियम रेस्तरां व्यवसाय के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा- “अगर कोई ग्राहक 1:59 बजे बीयर खरीदता है और 2:05 बजे तक पी रहा है, तो यह नियम का उल्लंघन माना जाएगा और उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।” इससे बिक्री पर असर पड़ेगा और रेस्तरां उद्योग में मंदी की स्थिति बन सकती है।
पर्यटकों के लिए भी मुश्किल
बैंकॉक की खाओ सान रोड, जो विदेशी बैकपैकर्स का पसंदीदा ठिकाना है, वहां भी यह नियम चुनौती बन सकता है। यहां कई बार और रेस्तरां सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शराब परोसते हैं, लेकिन अब नए नियमों के बाद ग्राहक और विक्रेता दोनों को सतर्क रहना होगा। विदेशी पर्यटक यदि प्रतिबंधित समय से पहले शराब ऑर्डर करते हैं लेकिन बाद में पीते हैं, तो कानून का उल्लंघन माना जा सकता है।
विपक्ष ने जताया विरोध
विपक्ष की पीपुल्स पार्टी के सांसद ताओफिफोप लिमजित्राकॉर्न ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि शराब की बिक्री 24 घंटे की जानी चाहिए। उनके मुताबिक, “यह कानून समाज के उस वर्ग को खुश करने के लिए लाया गया है जो शराब के पूरी तरह विरोध में है।”
