Week Off Rules: दुकानों पर काम करने वालों के लिए राहत वाली खबर! जानें अब कितने दिन मिलेगा अब वीक ऑफ?

punjabkesari.in Tuesday, Dec 23, 2025 - 10:02 AM (IST)

Week Off Rules: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार (या तत्कालीन सरकार) में श्रम मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जिसे सदन ने मंजूरी दे दी है। 'हरियाणा दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025' के लागू होने के बाद अब निजी दुकानों और व्यापारिक संस्थानों में काम करने के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे।

काम के घंटे बढ़े, लेकिन वीकेंड होगा बड़ा

नए कानून में कर्मचारियों के ड्यूटी समय और साप्ताहिक अवकाश को लेकर बड़ा संतुलन बनाया गया है। अब दुकानों और प्राइवेट ऑफिसों में कर्मचारी से एक दिन में 10 घंटे तक काम लिया जा सकेगा। पहले यह सीमा 9 घंटे थी। भले ही रोजाना के घंटे बढ़ा दिए गए हों लेकिन सप्ताह में कुल काम के घंटों की सीमा 48 घंटे ही रहेगी। इस गणित का सीधा फायदा यह है कि कर्मचारी अब हफ्ते में 5 दिन काम करके अपने 48 घंटे पूरे कर सकेंगे जिससे उन्हें सप्ताह में 2 दिन का अवकाश (Week-off) मिल सकेगा।

रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ी ढील: व्यापारियों को राहत

श्रम मंत्री अनिल विज ने व्यापारियों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देते हुए पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया को सरल बना दिया है:

  1. 20 से कम कर्मचारी: यदि किसी दुकान या संस्थान में 20 से कम कर्मचारी काम करते हैं तो उन्हें अब पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate) लेने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें सिर्फ अपने व्यवसाय की सूचना (Intimation) देनी होगी।

  2. 20 या उससे अधिक कर्मचारी: केवल उन्हीं संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा जहां कर्मचारियों की संख्या 20 या उससे ज्यादा है।

  3. कर्मचारियों की कोई सीमा नहीं: अब दुकानदार अपनी जरूरत के हिसाब से कितने भी कर्मचारी रख सकते हैं इस पर लगी पुरानी पाबंदियां हटा दी गई हैं।

 

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अन्य राज्यों से तुलना और ओवरटाइम

अनिल विज ने सदन को बताया कि यह फैसला देश के अन्य प्रगतिशील राज्यों के डेटा का अध्ययन करने के बाद लिया गया है:

  • अन्य राज्य: पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में भी 10 घंटे के कार्य दिवस और 20 कर्मचारियों पर पंजीकरण का नियम पहले से लागू है।

  • ओवरटाइम में हरियाणा नंबर 1: हरियाणा में अब अधिकतम 156 घंटे के ओवरटाइम की अनुमति है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इससे श्रमिकों को अधिक कमाई करने का मौका मिलेगा।

श्रमिकों और व्यापारियों दोनों का हित

श्रम मंत्री के अनुसार यह कानून 'इंस्पेक्टर राज' को खत्म करेगा। छोटे दुकानदारों को अब मामूली काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे वहीं कर्मचारियों को लगातार दो दिन की छुट्टी मिलने से उनकी कार्यक्षमता और पारिवारिक जीवन में सुधार होगा।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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