PAN Card Rules: 31 मार्च तक निपटा लें काम, 1 अप्रैल से बदल जाएगा नियम, अब बिना 'DOB प्रूफ' के नहीं बनेगा PAN

punjabkesari.in Sunday, Mar 22, 2026 - 03:23 PM (IST)

New PAN Card Rules : केंद्र सरकार और आयकर विभाग ने डिजिटल इकोनॉमी को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पैन (Permanent Account Number) कार्ड से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से पुराने फॉर्म अमान्य हो जाएंगे और आवेदन के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत होगी।

1. अब सिर्फ आधार काफी नहीं, DOB प्रूफ भी है जरूरी

अभी तक आधार कार्ड के जरिए आसानी से पैन कार्ड बन जाता था लेकिन 1 अप्रैल से नियम बदल रहे हैं। अब आवेदन के साथ जन्मतिथि (Date of Birth) का आधिकारिक प्रमाण देना होगा। आपका नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड के रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), 10वीं की मार्कशीट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी शपथ पत्र। अगर आप सिर्फ आधार के जरिए पैन बनवाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2026 तक का आखिरी मौका है।

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2. नकद जमा (Cash Deposit) की नई सीमा

बैंक और पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के नियमों में भी राहत और सख्ती का मिला-जुला असर दिखेगा। अभी तक एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक जमा पर पैन देना होता था। अब सरकार ने वार्षिक सीमा 10 लाख रुपये कर दी है। यानी एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा जमा करने पर पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

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3. लग्जरी लाइफस्टाइल और संपत्ति पर नई PAN लिमिट

बड़े खर्चों पर नजर रखने के लिए आयकर विभाग ने सीमाओं को संशोधित किया है:

  • कार खरीदना (Motor Vehicle): अब 5 लाख रुपये से अधिक कीमत की गाड़ी खरीदने पर ही पैन कार्ड देना होगा।

  • होटल और रेस्टोरेंट: यदि आपका बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो पैन कार्ड अनिवार्य होगा (पहले यह सीमा कम थी)।

  • प्रॉपर्टी (Real Estate): अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए पैन की अनिवार्यता सीमा अब 20 लाख रुपये कर दी गई है।

  • बीमा (Insurance): भारी-भरकम प्रीमियम या बड़े वित्तीय ट्रांजेक्शन पर भी पैन की पैनी नजर रहेगी।

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4. क्यों हो रहे हैं ये बदलाव?

इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य 'हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन' (बड़े लेन-देन) पर नजर रखना है। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि लोग अपनी वास्तविक आय के अनुसार ही खर्च और निवेश कर रहे हैं।

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आम नागरिकों के लिए जरूरी सलाह:

  1. जल्दबाजी करें: यदि पैन नहीं है, तो 31 मार्च तक आधार से आवेदन कर लें।

  2. दस्तावेज दुरुस्त रखें: अपने आधार में नाम और जन्मतिथि को अन्य सरकारी कागजों के समान करवा लें।

  3. नया फॉर्म: 1 अप्रैल के बाद केवल नए प्रारूप वाले फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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