NPS tax rules 2026: NPS पर ''नो रिलीफ''! अब 80% निकासी पर देना होगा टैक्स? जानिए क्या हुआ बजट में ऐलान
punjabkesari.in Sunday, Feb 01, 2026 - 04:47 PM (IST)
नेशनल डेस्क: बजट 2026 से रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे लाखों गैर-सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के बाद उनके हाथ खाली ही रहे। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स को उम्मीद थी कि सरकार लंपसम (एकमुश्त) टैक्स-फ्री निकासी की सीमा को 60% से बढ़ाकर 80% कर देगी, लेकिन इस दिशा में कोई घोषणा नहीं की गई।
कहाँ फंसा है पेंच?
दिसंबर 2025 में पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने एक बड़ा कदम उठाते हुए निकासी की सीमा को 80% तक बढ़ाने की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन Income Tax Act में बदलाव के बिना यह प्रभावी नहीं हो पा रहा है।
- मौजूदा नियम: फिलहाल आप कुल फंड का केवल 60% हिस्सा ही बिना टैक्स दिए निकाल सकते हैं।
- नया संकट: अगर आप 80% पैसा निकालते हैं, तो ऊपर के 20% हिस्से पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा, या फिर उस पैसे को अनिवार्य रूप से एन्युटी (पेंशन स्कीम) में निवेश करना होगा।

आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा असर?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर किसी निवेशक का रिटायरमेंट फंड 2.5 करोड़ रुपये है, तो 80% निकासी की स्थिति में करीब 50 लाख रुपये टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। यदि सरकार इसे टैक्स-फ्री कर देती, तो निवेशकों के पास बुढ़ापे के लिए ज्यादा 'लिक्विड कैश' (नकद पैसा) उपलब्ध होता।
क्या राहत अभी भी मिल सकती है?
बजट में घोषणा न होने का मतलब यह नहीं है कि रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। अब सबकी निगाहें Income Tax Department पर टिकी हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में विभाग किसी विशेष सर्कुलर या नोटिफिकेशन के जरिए इस पर स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।
