Stamp Duty: सरकार ने आम लोगों के लिए दी बड़ी राहत, स्टाम्प ड्यूटी में की भारी कटौती
punjabkesari.in Monday, Jun 30, 2025 - 07:11 PM (IST)

नेशनल डेस्क: गुजरात में मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में संपत्ति के हस्तांतरण (transfer) पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी में 80% की भारी छूट दी जाएगी। यानी अब लोगों को मूल स्टांप ड्यूटी का सिर्फ 20% हिस्सा ही देना होगा, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
जनता की लंबे समय से थी मांग
राज्य में यह मांग काफी समय से उठ रही थी कि सोसायटी, संघ या नॉन-ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अलॉटमेंट लेटर और शेयर सर्टिफिकेट के ज़रिए किए गए ट्रांसफर पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाए। अब इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलेगी जो बिना बिक्री के, सिर्फ इंटरनल ट्रांसफर के जरिए प्रॉपर्टी को आधिकारिक रूप से अपने नाम करवाना चाहते हैं।
किन लोगों को होगा फायदा?
यह छूट केवल गैर-व्यावसायिक संस्थानों जैसे हाउसिंग सोसायटी, एसोसिएशन और नॉन-ट्रेडिंग कॉरपोरेशन्स के जरिए होने वाले प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर लागू होगी। मतलब यह छूट बाजार में खुले सौदों या ट्रेडिंग के जरिए की गई बिक्री पर लागू नहीं होगी।
नहीं देना होगा जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क
फैसले की एक और बड़ी खासियत यह है कि अब लोगों को इन ट्रांसफरों पर किसी तरह की पेनल्टी या अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार ने साफ किया है कि ट्रांजैक्शन की कुल राशि कभी भी पुराने नियमों के अंतर्गत निर्धारित स्टांप ड्यूटी से अधिक नहीं होगी।
अधिसूचना जल्द होगी जारी
गुजरात स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 9 (A) के तहत यह छूट दी जाएगी। सरकार जल्द ही इस पर आधिकारिक अधिसूचना (notification) भी जारी करेगी, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि यह छूट किन ट्रांजैक्शनों पर, कब से और कैसे लागू होगी।
गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, यह निर्णय राज्य सरकार के जनहितकारी और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार चाहती है कि लोग वैध तरीके से और कम लागत में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकें, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहे और नागरिकों को कानूनी जटिलताओं से भी बचाया जा सके।