व्हाट्सएप स्टेटस ने खोली पोल! मथुरा का इमरान कर चुका था 23 हिंदू लड़कियों को शिकार, अगला टारगेट...
punjabkesari.in Tuesday, Jun 10, 2025 - 01:57 PM (IST)

नेशनल डेस्क: मथुरा शहर के भरतपुर गेट इलाके में रहने वाले ऑटो चालक इमरान ने हाल ही में अपने व्हाट्सएप पर एक चौंकाने वाला स्टेटस लगाया- “कुछ लोगों की जितनी उम्र नहीं, उससे ज़्यादा मेरी गर्लफ्रेंड हैं।” स्टेटस के अगले हिस्से में उसने दावा किया कि दो साल में उसकी 23 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और उसका अगला लक्ष्य पचास हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फँसाना है। यही दिखावा उसके लिये मुसीबत बन गया। दोस्तों के ज़रिए यह संदेश हिंदू संगठनों तक पहुँचा और देखते ही देखते मामला गरमा गया। पुलिस अनुसन्धान में पता चला कि इमरान सबसे पहले हिंदू युवतियों से ऑटो या सोशल मीडिया के रास्ते दोस्ती करता था। दोस्ती गहरी होते ही वह उनसे व्यक्तिगत तसवीरें माँगता या चोरी-छिपे खींच लेता। अगर लड़की तैयार न होती तो वह खुद को सिगरेट से दागकर भावनात्मक दबाव बनाता, फिर डर दिखाकर अश्लील फोटो ज़बरन लेता। बाद में वही तसवीरें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर पोस्ट कर देता और हटाने के बदले नई माँगें रखता। इसी तरह 23 युवतियाँ उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुकी थीं।
बजरंग दल समेत संगठनों का तीखा विरोध
इमरान के स्टेटस के स्क्रीनशॉट वायरल होते ही बजरंग दल, धर्म जागरण समन्वय और बांके बिहारी गोसेवा संस्थान की टीम गोरक्षक ने एकजुट होकर विरोध शुरू किया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि यह ‘लव जिहाद’ का सुनियोजित प्रयास है। रविवार शाम को कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर दबाव बनाया और भरतपुर गेट के पास से इमरान की गिरफ्तारी करवाई।
धर्म जागरण समन्वय के ज़िला संयोजक विष्णु चौहान ने बाकायदा लिखित शिकायत दी। उन्हीं की तहरीर पर थाना कोतवाली में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई। चौहान ने कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई न होती तो कई और किशोरियाँ शिकार बन सकती थीं।
अदालत ले जाते समय हंगामा, भीड़ की पिटाई
सोमवार सुबह पुलिस इमरान को न्यायालय पेश करने ले जा रही थी। कोर्ट परिसर के बाहर पहले से जुटे हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। गुस्साई भीड़ ने लात-घूँसे बरसाए। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह बीच-बचाव किया लेकिन मारपीट की कई वीडियो सामने आ चुकी हैं। बाद में मजिस्ट्रेट ने इमरान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया।
धारा-बंदी और कानूनी पहलू
पुलिस ने इमरान पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 354 (छेड़खानी), 506 (धमकी), 384 (जबरन वसूली) और आईटी ऐक्ट के सेक्स्टॉर्शन से जुड़े प्रावधान लगाए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगे अन्य पीड़िताएँ सामने आती हैं तो धाराएँ बढ़ सकती हैं। साथ ही साइबर सेल सोशल मीडिया अकाउंट्स से अश्लील सामग्री हटाने की प्रक्रिया में जुटी है।
पीड़ित परिवारों की चिंता
कई लड़कियों के अभिभावकों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा कि वे अभी भी बदनामी के डर से खुलकर शिकायत नहीं कर पा रहे। सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि पहचान गोपनीय रखी जाएगी। महिला हेल्पलाइन और काउंसलर भी संपर्क में हैं ताकि मानसिक सहारा मिल सके।