केजरीवाल आज वापस जेल जाएंगे, कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला टाला
punjabkesari.in Sunday, Jun 02, 2024 - 12:21 AM (IST)
नेशनल डेस्क : चुनाव प्रचार के लिए तीन सप्ताह की अस्थायी जमानत समाप्त होने के साथ आप संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को वापस तिहाड़ जेल जाएंगे क्योंकि यहां की एक अदालत ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगने की उनकी याचिका पर अपना आदेश पांच जून तक के लिए टाल दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री दो जून को अपराह्न करीब तीन बजे तिहाड़ जेल जाने से पहले राजघाट स्थित महात्मा गांधी के स्मारक, डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय और एक मंदिर का दौरा कर सकते हैं।
केजरीवाल ने अपने निर्धारित आत्मसमर्पण से एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में भाग लेने से पूर्व अपने आवास पर आप की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक की। कैबिनेट मंत्री आतिशी, राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और संजय सिंह तथा विधायक दुर्गेश पाठक सहित प्रमुख आप नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी अनुपस्थिति में पार्टी नेताओं के बीच एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। सूत्रों ने कहा कि इस बात पर भी जोर दिया गया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी नेताओं, स्वयंसेवकों और दिल्ली के लोगों को अपना संदेश देना जारी रखेंगी।
केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा 10 मई को दी गई अंतरिम जमानत पर एक जून तक के लिए जेल से रिहा किया गया था। केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि वह जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए दो जून को अपराह्न तीन बजे के आसपास घर से निकलेंगे। मुख्यमंत्री ने पहले कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दी गई अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
हालांकि, शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने बुधवार को उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में केजरीवाल ने गुहार लगाई थी कि उन्हें चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए समय चाहिए क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है और कीटोन का स्तर उच्च है। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए विशेष सीबीआई-ईडी अदालत का रुख किया। शनिवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने अपना आदेश पांच जून के लिए सुरक्षित रख लिया।