जया जेटली को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, निचली अदालत के फैसले पर लगाया स्टे
punjabkesari.in Thursday, Jul 30, 2020 - 07:18 PM (IST)

नई दिल्लीः रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। जया जेटली ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जया जेटली की अपील को स्वीकार कर लिया है।
सीबीआई ने इस मामले में सुनवाई के दौरान ही कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस को स्वीकार कर लिया। जया जेटली की अब इस अपील पर नियमित सुनवाई बाद में होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जया जेटली को आज शाम 5 बजे तक तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने का वक्त दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को स्थगित कर दिया, जिसके कारण जया जेटली जेल जाने से बच गईं।
क्या है पूरा मामला
दरअसल मामला, साल 2000-01 का है। एक निजी मीडिया हाउस ने एक खुफिया ‘ऑपरेशन वेस्ट एंड’ स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार को दिखाया गया था। स्टिंग में रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई बड़े अफसरों और नेताओं को घूसखोरी करते दिखाया गया था।
इस मामले में CBI ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जया जेटली, मेजर जनरल एसपी मुरगई, गोपाल पचेरवाल और सुरेंद्र कुमार सुरेखा इस मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए थे। 2000-01 में जया जेटली, मुरगई, सुरेंद्र कुमार सुरेखा और पचेरवाल पर आपराधिक साजिश रचने और एक काल्पनिक कंपनी वेस्टेंड इंटरनेशनल लंदन के एक्जीक्यूटिव मैथ्यू सैमुअल से 2 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा।
कोर्ट ने पाया कि जया जेटली ने मैथ्यू सैमुअल से वेस्टेंड इंटरनेशनल के प्रतिनिधि के रूप में 2 लाख रुपये के अवैध अनुदान को स्वीकार किया। वहीं एसपी मुरगई को 20,000 रुपये मिले. तीनों के साथ सुरेंद्र कुमार सुरेखा आपराधिक साजिश के मामले में पक्षकार थे, लेकिन सुरेखा बाद में सरकारी गवाह बन गए।