जल्लीकट्टू : अदालत ने प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने से किया इंकार

punjabkesari.in Monday, Jan 23, 2017 - 03:00 PM (IST)

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह से मरीना बीच पर जल्लीकट्टू समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के मामले की खुली अदालत में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता सुधा रामलिंगन और जार्ज विलियम्स ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मामले को मुख्य न्यायाधीश एस के कौल और न्यायाधीश एम सुंदर की पीठ के समक्ष विशेष तौर पर उठाया। अधिवक्ताओं ने मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। मुख्य न्यायाधीश कौल ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि, ‘‘प्रशासनिक मामलों में अदालत कैसे हस्तक्षेप कर सकता है।

 जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए एक स्थायी समाधान की मांग करते हुए एक सप्ताह से मरीना बीच पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने एक सुबह वहां से हटाना शुरू कर दिया था। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर छात्र और युवक थे। हालांकि जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए शनिवार को एक अध्यादेश लाया गया और कल राज्य के कुछ हिस्सों में इसका आयोजन भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जल्लीकट्टू के आयोजन का एक स्थायी समाधान होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया था।


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