अदालत का फैसलाः सिंगापुर में  जहाजों की टक्कर के लिए भारतीय नागरिक निकला जिम्मेदार

punjabkesari.in Wednesday, Jul 02, 2025 - 06:27 PM (IST)

International Desk: सिंगापुर में एक साल पहले हुए दो जहाजों की टक्कर के मामले में यहां की एक अदालत में एक भारतीय नागरिक को बुधवार को ‘मर्चेंट शिपिंग एक्ट' के तहत आरोपित किया गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिंगापुर के समाचार चैनल ‘चैनल न्यूज एशिया' की खबर में कहा गया है क यह दुर्घटना 19 जुलाई 2024 की सुबह हुई थी, जब जहाज हाफनिया नाइल और सेरेस 1 के बीच टक्कर हो गई थी।

 

हाफनिया नाइल सिंगापुर में जबकि सेरेस 1 साओ टोमे और प्रिंसिपे के लोकतांत्रिक गणराज्य में पंजीकृत था। हाफनिया नाइल जहाज में चालक दल के दो सदस्य सवार थे, जिनकी पहचान 35 वर्षीय सूसाय एंटनी वेनर और 40 वर्षीय श्रीलंकाई नागरिक विक्रामगे विराज अमिला शाविंदा परेरा के रूप में हुई है। खबर में आरोप-पत्र का हवाला देते हुए कहा गया कि परेरा उस समय हाफनिया नाइल जहाज पर नौवहन निगरानी के प्रभारी अधिकारी थे। आरोप पत्र में कहा गया कि वेनर उस समय नेविगेशनल वॉच (जहाज़ की निगरानी ड्यूटी) में तैनात था। इसमें कहा गया कि वेनर ने देखा कि हाफनिया नाइल जहाज, सेरेस 1 के पास पहुंच रहा था, लेकिन उन्होंने नौवहन निगरानी के प्रभारी अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी।

 

आरोप पत्र में कहा गया कि इसके बजाय उन्होंने कथित तौर पर हाफनिया नाइल जहाज को चलाया जबकि उन्हें ऐसा करने के निर्देश नहीं दिए गए थे। वह ठीक तरह से निगरानी रखने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों जहाजों में टक्कर हो गई। आरोप-पत्र में कहा गया कि परिणामस्वरूप जहाज सेरेस 1 से टकरा गया, जिससे उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया। चैनल की खबर के अनुसार, सिंगापुर के समुद्री एवं बंदरगाह प्राधिकरण ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन मामला दायर किया है। अगर वे दोषी पाए गए तो दोनों को दो साल तक की जेल या 50,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।  


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Content Writer

Tanuja

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