पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सरकार से मिलेगी 3-3 पेंशन, जानें हर महीने खाते में आएंगे कितने रुपये
punjabkesari.in Wednesday, Sep 03, 2025 - 08:23 AM (IST)

नेशनल डेस्क: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया, जिसके बाद वे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। इसका कारण है-उनकी एक, दो नहीं, बल्कि तीन सरकारी पेंशन पाने की पात्रता। धनखड़ का राजनीतिक सफर बहुपक्षीय और विस्तृत रहा है। वे 1989 से 1991 तक झुंझुनू से सांसद रहे, उस समय वे जनता दल में थे। इसके बाद उन्होंने राजस्थान विधानसभा में 1993 से 1998 तक कांग्रेस विधायक के रूप में काम किया। दो दशक बाद उनकी वापसी 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में हुई और फिर वे 2022 में देश के उपराष्ट्रपति बने। हालांकि, उन्होंने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
उनके इस्तीफे के बाद वे सार्वजनिक जीवन से लगभग ग़ायब से हो गए थे, लेकिन अब जब उन्होंने राजस्थान विधानसभा से पेंशन के लिए आवेदन किया है, तो 'एक साथ तीन पेंशन' की खबर ने उन्हें फिर से राजनीतिक बहस का हिस्सा बना दिया है। राजस्थान में दोहरी या तिहरी पेंशन का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। यदि कोई व्यक्ति विधायक, सांसद और किसी अन्य संवैधानिक पद पर रहा है, तो वह उन सभी के लिए पेंशन का हकदार होता है। जगदीप धनखड़ की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है।
वर्तमान नियमों के अनुसार, राजस्थान में पूर्व विधायकों को ₹35,000 मासिक पेंशन दी जाती है। लेकिन यदि किसी विधायक की आयु 70 वर्ष से अधिक हो, तो उन्हें 20% अतिरिक्त राशि मिलती है। धनखड़ की उम्र 74 वर्ष है, जिससे उन्हें ₹42,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
कुल ₹2,87,000 प्रति माह मिलेगी पेंशन
इसके अलावा, बतौर पूर्व सांसद, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से ₹45,000 मासिक पेंशन प्राप्त होगी। वहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें ₹2 लाख प्रति माह की पेंशन मिलने की पात्रता है। इस प्रकार तीनों मिलाकर उन्हें कुल ₹2,87,000 प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी, जिनमें आवास, स्टाफ और यात्रा भत्ता जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं।