भारतीय उच्‍चायोग के दो लापता अधिकारियों हिट एंड रन मामले में किया गिरफ्तारः पाक मीडिया

punjabkesari.in Monday, Jun 15, 2020 - 05:57 PM (IST)

इंटरनेशनल डेस्कः एक ओर पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही है। वहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारे खिलाफ एक अलग ही साजिश रच रहा है। भारत में आतंकी मंसूबों को लगातार फेल होने से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बौखलाई हुई है और पाकिस्तान में भारतीय राजनायिक और अधिकारियों को प्रताड़ित कर रही है। रविवार सुबह इस्लामाबाद में तैनात दो भारतीय राजनयिकों के अपहरण की खबर के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि इनको इस्लामाबाद पुलिस ने हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार किया है।
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जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दूतावास के पास की सड़क पर भारतीय राजनयिकों की बीएमडब्लू कार से एक पाकिस्तानी नागरिक का एक्सीडेंट हुआ था लेकिन उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की। जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने अतंरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को ताक पर रखते हुए भारतीय राजनयिकों को कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि डिप्लोमेटिक कानूनों के अनुसार कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजनयिक को गिरफ्तार नहीं कर सकती।

पाकिस्तान राजनायिक को किया तलब
वहीं, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के दो कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के मिशन प्रभारी को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी कर कहा कि गिरफ्तार किए गए भारतीय अधिकारियों से को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और न ही पूछताछ हो।
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भारतीय अधिकारियों को फसाने की फिराक में आईएसआई 
ये दोनों अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के हैं और सुबह करीब 8.30 बजे ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे। बताया जा रहा है कि भारत ने अधिकारियों के लापता होने के मुद्दे को पाकिस्‍तान सरकार से उठाया था। इन अधिकारियों की तलाश की जा रही थी। जबकि नियम यह है कि गिरफ्तारी संबंधी किसी भी मामले में सबसे पहले संबंधित दूतावास को बताना जरुरी होता है।
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क्या है वियना संधि, जिसका पाक कर रहा उल्लंघन 
साल 1961 में आजाद देशों के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर वियना संधि हुई थी। इस संधि के तहत राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस संधि के दो साल बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल लॉ कमीशन द्वारा तैयार एक और संधि का प्रावधान किया, जिसे वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस कहा गया। इस संधि को 1964 में लागू किया गया था। 


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Yaspal

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