मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की आत्मा

punjabkesari.in Saturday, Jan 11, 2025 - 01:21 PM (IST)

भारत हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है, जिसे संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह वह दिन है जब 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। यह दिन उस वर्ष घोषित किया गया था जब संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डा. भीम राव आंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई थी। पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारत के स्वतंत्र देश बनने के बाद, संविधान सभा ने डा. बी.आर. आंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति को संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा। डा. राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। 1948 की शुरूआत में, डा. आंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा पूरा किया और इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया। 26 नवंबर, 1949 को इस मसौदे को बहुत कम संशोधनों के साथ अपनाया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के महत्वपूर्ण और सबसे ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को लगभग 3 साल लग गए। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान टाइपसैट या मुद्रित नहीं था बल्कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित था। यह पूरी तरह से शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा हस्तनिर्मित था। 

संविधान के प्रत्येक भाग की शुरूआत में भारत के राष्ट्रीय अनुभव और इतिहास के एक चरण या दृश्य का चित्रण है। मुख्य रूप से से लघु शैली में प्रस्तुत की गई कलाकृतियां और चित्र, भारतीय उप-महाद्वीप के इतिहास के विभिन्न कालखंडों से लेकर सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, गुप्त और मौर्य साम्राज्य और मुगल काल से लेकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता तक के लघुचित्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत के लोग संविधान के अंतिम संरक्षक हैं। उनमें ही संप्रभुता निहित है और उन्हीं के नाम पर संविधान अपनाया गया था। (1973) संशोधनों की बात करें तो ऐसा ही एक संशोधन 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम होगा, जिसे 'मिनी संविधान' के रूप में भी जाना जाता है, जब अन्य प्रमुख संशोधनों के साथ मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया था। 1976 में संविधान में एक नया भाग (भाग IVA) जोड़ा गया, इस नए भाग में अनुच्छेद 51A शामिल था जिसमें भारत के नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्यों का एक कोड निर्दिष्ट किया गया था। मूल रूप से, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। इन्हें रूस, तत्कालीन यू.एस.एस. आर. से अपनाया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नागरिकों के बीच जिम्मेदारी, देशभक्ति और सामाजिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कर्त्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र और समाज के प्रति नागरिक चेतना और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। कर्तव्य भारत के नागरिकों को उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं कि वे शिक्षा, वैज्ञानिक स्वभाव और वैज्ञानिक ज्ञान के विकास को बढ़ावा देते हुए संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखें, न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोएं बल्कि इसे संरक्षित करने का भी प्रयास करें।

मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्त्तव्यों के बीच संबंध सहसंबद्ध और पूरक है। विभिन्न संवैधानिक विशेषज्ञों ने भी मौलिक कर्तव्यों को कर्तव्यों का अग्रदूत बताया है। मौलिक कर्तव्य आम आदमी को केवल दर्शक न बनकर राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ये कर्त्तव्य समाज की भलाई के लिए कानूनों और नीतियों को आकार देने में कानून निर्माताओं और नीति-निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, मौलिक कर्त्तव्यों को अपनी गैर-न्यायसंगत स्थिति के कारण और अपने नागरिकों द्वारा की गई उपेक्षा के कारण भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। केंद्र और राज्यों को सामूहिक रूप से मौलिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में सुधार के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिएं। कई नागरिक अपने कर्त्तव्यों से अनभिज्ञ हैं जो नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में उनकी प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं। आलोचनाओं के बावजूद, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जिम्मेदार नागरिकता, देशभक्ति और सामाजिक एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए अभिन्न अंग बने हुए हैं, जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी। भारत के संविधान ने परीक्षण और विजय के माध्यम से राष्ट्र का समान रूप से मार्गदर्शन किया है। 75 साल की यात्रा लोकतंत्र की स्थायी भावना और न्याय की निरंतर खोज का एक प्रमाण है। संविधान में निहित हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना अनिवार्य हो गया है। व्यक्तियों और समुदायों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता फैलाना अनिवार्य है, तभी भारत गौरव हासिल करने का दावा कर सकता है।

लेखक - अनुभा मिश्र

 


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