PAN-Aadhaar Link: 31 दिसंबर से पहले PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो लगेगा झटका, सरकार ने दी अंतिम चेतावनी
punjabkesari.in Tuesday, Dec 23, 2025 - 10:28 AM (IST)
नेशनल डेस्क: भारत में पैन कार्ड और आधार कार्ड, दोनों ही हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज हैं। सरकार ने इन दोनों को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अब तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया है, तो आने वाले दिनों में आपको कई तरह की वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि PAN को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय की गई है और अब इसमें बहुत कम समय बचा है।
31 दिसंबर तक लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार, अगर तय समय सीमा तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया गया, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। पैन के इनएक्टिव होते ही कई जरूरी काम रुक सकते हैं।
इनकम टैक्स से जुड़ी दिक्कतें
- आप संबंधित वित्तीय वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- अगर आपने ज्यादा टैक्स भर रखा है, तो रिफंड भी नहीं मिलेगा।
- आपकी आय पर TDS और TCS सामान्य दर से ज्यादा रेट पर कटेगा, जिससे नुकसान हो सकता है।
निवेश और बैंकिंग पर असर
- फॉर्म 15G और 15H स्वीकार नहीं होंगे, जिससे ब्याज पर टैक्स कट सकता है।
- डीमैट अकाउंट खोलने या शेयर बाजार से जुड़े लेन-देन में दिक्कत आएगी।
- म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और इंश्योरेंस जैसी निवेश योजनाओं में ट्रेडिंग पर रोक लग सकती है।
बैंक खाते से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन और अकाउंट ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकते हैं।
लोन लेने में परेशानी
अगर आपका पैन इनएक्टिव है, तो पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन या एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान एक्टिव पैन की मांग करते हैं।
PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें?
- PAN को आधार से लिंक करना बेहद आसान है और आप यह काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं:
- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें।
- अपना PAN नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- आधार कार्ड में दर्ज नाम भरें और मोबाइल नंबर डालें।
- UIDAI से आधार डिटेल्स वेरिफाई करने की सहमति दें।
- प्रक्रिया पूरी होते ही स्क्रीन पर ‘PAN सफलतापूर्वक लिंक हो गया है’ का मैसेज दिखेगा।
