PAN Card यूजर्स सावधान! इस तारीख के बाद आपका PAN हो जाएगा बेकार, जल्दी से निपटा लें ये जरूरी काम

punjabkesari.in Tuesday, Nov 04, 2025 - 03:12 PM (IST)

नेशनल डेस्क। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड (PAN Card) आधार से लिंक नहीं किया है तो सतर्क हो जाइए। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर यह लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक पूरी नहीं हुई तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा।

 

PAN कार्ड निष्क्रिय होने के गंभीर परिणाम

पैन कार्ड आज हर व्यक्ति की आर्थिक पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसके निष्क्रिय होते ही आप कई ज़रूरी वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। बैंक अकाउंट खोलना या किसी बड़ी रकम का लेन-देन करना संभव नहीं होगा। निवेश (Investment) से जुड़ी कई सेवाओं और डीमैट अकाउंट के उपयोग में बाधा आएगी।

 

लिंकिंग क्यों है ज़रूरी?

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने का नियम मुख्य रूप से दो कारणों से बनाया है। डुप्लीकेट पैन कार्ड्स को खत्म करना। टैक्स चोरी जैसी गड़बड़ियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना। आधार से लिंक होने के बाद आपकी पहचान एक ही यूनिक आईडी से वेरिफाई हो जाती है जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।

 

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PAN और आधार को लिंक करने की आसान प्रक्रिया

पैन को आधार से लिंक करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएँ।

  2. ऑप्शन चुनें: होमपेज पर बाईं ओर नीचे दिए गए "Link Aadhaar" विकल्प पर क्लिक करें।

  3. विवरण दर्ज करें: अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

  4. शुल्क का भुगतान: स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ₹1000 रुपये के अनिवार्य शुल्क का भुगतान करें।

  5. रिक्वेस्ट सबमिट करें: भुगतान के बाद सबमिट पर क्लिक करें। आपकी लिंकिंग की रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी।

 

लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?

  • उसी वेबसाइट पर "Link Aadhaar Status" ऑप्शन चुनें।

  • अपना पैन और आधार नंबर डालें।

  • सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई देगा कि आपका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं।

 

ज़रूरी बातें जिनका रखें ध्यान

  • विवरण में समानता: लिंकिंग के लिए आपके दोनों डाक्यूमेंट्स—पैन और आधार—में नाम, जन्मतिथि और लिंग (Gender) में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

  • सुधार: अगर कोई गलती है तो पहले UIDAI या पैन पोर्टल पर उसे तुरंत ठीक करवाएं।

  • समय-सीमा: 31 दिसंबर 2025 की अंतिम समय-सीमा को नज़रअंदाज़ न करें।


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Content Editor

Rohini Oberoi