लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कमेटी ने किया स्वागत
punjabkesari.in Saturday, Feb 24, 2024 - 08:33 PM (IST)

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता को एक जुलाई 2024 से लागू करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में शनिवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं, भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून लागू नहीं होगा यानी धारा 106 (2) के प्रोविजन को हटा दिया गया है। इसका ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की ओर से इसका स्वागत किया गया।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कमेटी के चेयरमैन बाल मलकीत सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आगे भी हम हिट एंड रन केस की धारा 106 (2) को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता को 1 जुलाई से लागू करने का फैसला लिया है। इसमें मौजूद हिट एंड रन कानून की धारा 106 (2) को हटा दिया गया है। यानी हिट एंड रन कानून लागू नहीं होगा। बाल मलकीत सिंह ने इसका स्वागत किया है।
बता दें कि हिट एंड रन कानून में 7 साल की सजा और 10 लाख तक रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। जिसका ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने जमकर विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि ट्रक ड्राइवरों के साथ अन्याय नहीं होगा।